धनबाद: धनबाद नगर निगम ने शहर में अवैध भवन निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भूली बाईपास रोड स्थित आरा मोड़ के पास बने गोल्डेन वेडिंग पैलेस को अनधिकृत निर्माण घोषित कर दिया है। निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार भवन स्वामी को 15 दिनों के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है। आदेश का पालन नहीं करने की स्थिति में नगर निगम स्वयं कार्रवाई करेगा और कार्रवाई में आने वाला पूरा खर्च भी भवन स्वामी से वसूला जाएगा।
जांच में सामने आई कई अनियमितताएं
नगर निगम द्वारा भवन वाद संख्या-02/2026 के तहत मामले की जांच की गई। जांच के दौरान उपलब्ध दस्तावेजों और अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि संबंधित भवन का निर्माण सक्षम प्राधिकारी से भवन नक्शा स्वीकृत कराए बिना किया गया है।
इसके अलावा भवन निर्माण में आवश्यक सेटबैक (खुली जगह) और पार्किंग की व्यवस्था भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। वर्तमान में इस भवन का उपयोग विवाह भवन (मैरेज हॉल) के रूप में किया जा रहा है।
कई अवसर मिलने के बाद भी नहीं दिखा सके स्वीकृत नक्शा
नगर निगम के अनुसार भवन स्वामी को सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने और भवन निर्माण से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कई बार अवसर दिया गया। हालांकि, वे भवन नक्शा स्वीकृत होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके।
सुनवाई के दौरान भवन स्वामी ने यह स्वीकार किया कि भवन का नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया था। साथ ही उन्होंने नियमितीकरण के लिए आवेदन करने की बात भी कही।
भवन को घोषित किया गया अवैध
नगर आयुक्त ने उपलब्ध साक्ष्यों, अभिलेखों और सुनवाई के आधार पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत गोल्डेन वेडिंग पैलेस को अवैध (अनधिकृत) निर्माण घोषित कर दिया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भवन स्वामी को 15 दिनों के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटाना होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो नगर निगम नियमानुसार भवन हटाने की कार्रवाई करेगा।
₹10 लाख का लगाया गया जुर्माना
नगर निगम ने भवन स्वामी पर ₹10 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया है। यह राशि आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर नगर निगम कोष में जमा करनी होगी।
यदि निर्धारित समय सीमा में जुर्माना जमा नहीं किया जाता है या आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो निगम आगे की कानूनी कार्रवाई करेगा।
नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील
धनबाद नगर निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का भवन निर्माण शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से भवन का स्वीकृत नक्शा अवश्य प्राप्त करें। साथ ही भवन निर्माण से जुड़े सभी नियमों, पार्किंग व्यवस्था, सेटबैक और अन्य तकनीकी मानकों का पालन करें।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अवैध निर्माण और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध इसी प्रकार की सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

