धनबाद: धनबाद सदर अंचल कार्यालय ने सरकारी भूमि से संबंधित दावा एवं आपत्ति आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की है। प्रशासन ने संबंधित व्यक्तियों, संस्थाओं और पक्षकारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने दावे अथवा आपत्तियां आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने की अपील की है।
पाण्डरपाला की 1.91 एकड़ भूमि से जुड़ा मामला
जारी सूचना के अनुसार, धनबाद सदर अंचल अंतर्गत मौजा पाण्डरपाला (मौजा संख्या-04) की पुराना खाता संख्या-98, पुराना प्लॉट संख्या-227 एवं 228 (वर्तमान प्लॉट संख्या-239) की 1 एकड़ 91 डिसमिल भूमि वर्तमान सर्वे खतियान में बिहार सरकार के नाम गैराबाद खाते में दर्ज है।
प्रशासन के अनुसार, इस भूमि से संबंधित कुल 09 व्यक्तियों के नाम ऑनलाइन पंजी-II में दर्ज पाए गए हैं। इसी संबंध में बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(H) के तहत आगे की कार्रवाई की जानी है।
15 दिनों के भीतर करें दावा या आपत्ति
अंचल अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य पक्ष का उक्त भूमि पर वैध दावा या आपत्ति है, तो वह सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर आवश्यक अभिलेखों और साक्ष्यों के साथ अंचलाधिकारी, धनबाद सदर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है।
समय सीमा के बाद नहीं होगी सुनवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त किसी भी दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि तय समय के भीतर कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई और अनुशंसा की जाएगी।
जिला प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने संबंधित सभी पक्षों से अपील की है कि यदि उनका इस भूमि से जुड़ा कोई वैध दावा या आपत्ति है, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

