धनबाद में बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री पर रोक, अवैध दुकानें होंगी सीज; तीन स्थान चिह्नित

धनबाद में बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री पर रोक, अवैध दुकानें होंगी सीज; तीन स्थान चिह्नित

बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध

धनबाद। आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और भंडारण को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर धनबाद नगर निगम क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी बिना वैध अनुज्ञप्ति पटाखों का भंडारण और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। पटाखों की खुदरा और थोक बिक्री करने के इच्छुक सभी दुकानदारों के लिए अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध अनुज्ञप्ति के पटाखों की दुकान चलाने, उनका अवैध भंडारण करने या बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित दुकान अथवा प्रतिष्ठान को तत्काल सीज किया जाएगा। इसके साथ ही दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

₹500 शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं अस्थायी लाइसेंस

पटाखों की बिक्री के इच्छुक दुकानदारों को समाहरणालय स्थित अपर जिला दंडाधिकारी (एडीएम) कार्यालय से संपर्क करना होगा। यहां से निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन के साथ 500 रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही पटाखा बिक्री की अनुमति दी जाएगी।

यह व्यवस्था खुदरा और थोक दोनों प्रकार के विक्रेताओं पर लागू होगी। प्रशासन ने व्यवसायियों से समय रहते लाइसेंस प्राप्त करने और बिना अनुमति दुकान नहीं लगाने की अपील की है।

गोल्फ ग्राउंड, तेतुलतल्ला और लालडीह में लगेंगी दुकानें

पटाखा बिक्री के लिए जिला प्रशासन ने जिले में तीन स्थान चिह्नित किए हैं। इनमें गोल्फ ग्राउंड, तेतुलतल्ला मैदान और बलियापुर का लालडीह शामिल है। दुकानदारों को केवल इन्हीं निर्धारित स्थलों पर वैध अनुज्ञप्ति के आधार पर दुकान लगाने की अनुमति होगी।

प्रशासन का उद्देश्य पटाखों की बिक्री को व्यवस्थित करने के साथ सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है। किसी अन्य अनिर्धारित या भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थान पर पटाखों की दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी। निर्धारित स्थलों के बाहर दुकान संचालित करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

विस्फोटक नियमावली के तहत लाइसेंस जारी करने का अधिकार

जिला प्रशासन के अनुसार, विस्फोटक नियमावली, 2016 के नियम 84 के तहत जिला दंडाधिकारी को पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। इसी प्रावधान के तहत जिले में पटाखा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है।

प्रशासन ने पटाखा कारोबारियों और आम नागरिकों से सुरक्षा मानकों तथा निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही बिना वैध अनुज्ञप्ति पटाखों का भंडारण और बिक्री नहीं करने की चेतावनी दी है।

नियम तोड़ने पर दुकान सीज, होगी कानूनी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री या अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों को निर्धारित स्थानों पर ही दुकान लगाने और सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कारोबार शुरू करने का निर्देश दिया गया है।


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