“ममता बनर्जी की बढ़ सकती है मुश्किलें? TMC के चुनाव चिन्ह पर उठ सकते है सवाल”

“ममता बनर्जी की बढ़ सकती है मुश्किलें? TMC के चुनाव चिन्ह पर उठ सकते है सवाल”

तृणमूल कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह जल्द ही भारतीय चुनाव आयोग के पास पहुंच सकती है। भले ही यह मामला अभी आधिकारिक तौर पर निर्वाचन सदन तक नहीं पहुंचा है, लेकिन टीएमसी में फूट के बाद मामला ECI के पहुंचने के आसार नजर आ रहे। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिह्न ‘जोड़ा घास फूल’ और उसका भारी-भरकम फंड अब खतरे में पड़ सकते हैं।

ऐसा इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी TDP के बाद तृणमूल ही दूसरी सबसे अमीर क्षेत्रीय पार्टी है। टीएमसी में चुनाव चिन्ह और फंड की लड़ाई के पीछे ‘सिंबल ऑर्डर’ का पैराग्राफ-15 और ‘सादिक अली बनाम भारत निर्वाचन आयोग’ मामले में 1972 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश अहम भूमिका निभा सकते हैं।

किसी भी पार्टी में फूट के दौरान, पार्टी फंड और ऑफिस की जगह जैसी संपत्तियों पर नियंत्रण का मामला सीधे तौर पर चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह मामला पार्टी संविधान के आधार पर सिविल कोर्ट तय करते हैं। लेकिन यह अकसर एक मुश्किल रास्ता होता है क्योंकि ‘असली तृणमूल’ पर चुनाव आयोग के फैसले का असर अदालतों में भी महसूस किया जा सकता है। जैसा कि पहले के मामलों में देखा गया है। हालांकि, ECI किसी पार्टी में फूट का स्वतः संज्ञान तब तक नहीं लेता जब तक कि कोई गुट चुनाव आयोग को इसकी सूचना न दे और अभी ऐसी किसी सूचना का इंतजार है।

एक बार जब ऐसा हो जाता है, तो चुनाव आयोग ऐसे सभी पार्टी-अंदरूनी झगड़ों को सुलझाने के लिए सालों से अपनाए जा रहे दोहरे मापदंडों का इस्तेमाल करता है। जैसा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और शिवसेना में हुई फूट के मामलों में देखा गया है। पहला, ‘सिंबल ऑर्डर’ का पैराग्राफ-15 लागू होता है। इसके तहत, जब ECI को अपने पास मौजूद जानकारी के आधार पर यह यकीन हो जाता है कि किसी मान्यता प्राप्त पार्टी के भीतर दो अलग-अलग गुट बन गए हैं, तो यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है और वह इस पर फैसला ले सकता है।

दूसरा, इसके बाद मामला अर्ध-न्यायिक कार्यवाही की ओर बढ़ता है, जो ‘सादिक अली बनाम…’ मामले में 1972 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बताए गए तीन मुख्य परीक्षणों पर आधारित होती है। भारत का चुनाव आयोग (ECI) यानी पार्टी के लक्ष्यों और उद्देश्यों की जांच, पार्टी के संविधान की जांच और बहुमत की जांच- पार्टी के संगठनात्मक और विधायी (कानून बनाने वाले) दोनों हिस्सों में करता है। कई पार्टियां ECI के सामने पहली दो जांचों में फेल हो चुकी हैं, इसलिए ‘बहुमत की जांच’ ही आखिरी फैसला बन जाती है। बहुमत की यही जांच ममता बनर्जी खेमे के लिए ठीक बात नहीं लग रही है, क्योंकि ‘असली तृणमूल’ कौन है, इसका सवाल उठ रहा है।

ममता के हाथ से निकल जाएगी TMC की कमान?

विधायी बहुमत की स्थिति साफ तौर पर बहुत कमजोर है, क्योंकि पार्टी के 20 में से 19 सांसदों (जो पार्टी की कुल ताकत का दो-तिहाई हिस्सा हैं) ने 18 मई को लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर एक अलग संसदीय गुट बनाने की बात कही है। इससे पहले, तृणमूल के 80 में से 58 विधायकों ने अलग होकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक अलग विपक्षी गुट बना लिया था। संगठनात्मक बहुमत –– जो तृणमूल के मामले में अभी भी साफ नहीं है –– अतीत में एक मुश्किल मामला साबित हुआ है।

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