सिंदरी में आवास खाली कराने के नोटिस का विरोध, सिंदरी बचाओ मोर्चा ने शुरू की कानूनी प्रक्रिया

सिंदरी में आवास खाली कराने के नोटिस का विरोध, सिंदरी बचाओ मोर्चा ने शुरू की कानूनी प्रक्रिया

धनबाद, सिंदरी: सिंदरी में एफसीआईएल की ओर से आवास खाली करने के लिए दिए जा रहे नोटिस के विरोध में सिंदरी बचाओ सामूहिक मोर्चा ने कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की पहल की है। इसी क्रम में मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने अपने वरीय अधिवक्ता पीके भट्टाचार्या और श्रेयश्री के साथ एफसीआईएल के भू-संपदा अधिकारी देवदास अधिकारी से मुलाकात की।

15 दिनों में क्वार्टर खाली करने के नोटिस का विरोध

मोर्चा के प्रतिनिधियों के अनुसार, एफसीआईएल की ओर से सिंदरीवासियों को बार-बार आवास खाली करने का नोटिस दिया जा रहा है। प्रतिनिधियों ने बताया कि पीपी एक्ट 1971 के तहत सेक्शन 5(1) और फॉर्म बी के माध्यम से 15 दिनों के भीतर क्वार्टर खाली करने का आदेश दिया गया है।

मोर्चा ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए इसे कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं बताया है। हालांकि, इन दावों पर एफसीआईएल प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आया है।

आदेश को निरस्त करने के लिए पेटिशन दायर

वरीय अधिवक्ता पीके भट्टाचार्या ने आवास खाली करने के आदेश का विरोध करते हुए उसे सेट-असाइड करने के लिए पेटिशन दायर किया है। प्रतिनिधिमंडल की ओर से मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह भी किया गया है।

मोर्चा का कहना है कि सुनवाई नहीं होने की स्थिति में इस निर्णय के खिलाफ सक्षम न्यायालय का रुख किया जाएगा।

आगे की कार्रवाई पर नजर

सिंदरी बचाओ सामूहिक मोर्चा ने आवास खाली कराने की कार्रवाई को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है और कानूनी रास्ते से मामले को आगे बढ़ाने की बात कही है।

अब इस मामले में एफसीआईएल प्रबंधन की ओर से क्या कदम उठाया जाता है और आगे की सुनवाई में क्या निर्णय सामने आता है, इस पर सभी की नजर है।

NEWS ANP के लिए सिंदरी से राज कुमार शर्मा के साथ प्रेम प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट।

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