धनबाद। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार धनबाद जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के तहत नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।
जिला प्रशासन ने जिले के सभी योग्य नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर मतदाता सूची में अपना और अपने परिवार के योग्य सदस्यों का नाम सुनिश्चित कर लें।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की समय पर आवेदन करने की अपील
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने और सभी योग्य नागरिकों के मताधिकार को सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची में सही जानकारी दर्ज होना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है या जिनके विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है, वे निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
नया नाम जोड़ने के लिए भरें प्रपत्र 06
मतदाता सूची में पहली बार नया नाम शामिल कराने के लिए नागरिकों को प्रपत्र 06 भरना होगा। आवेदन संबंधित क्षेत्र के बीएलओ को निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा किया जा सकता है।
प्रशासन ने योग्य नागरिकों से समय पर आवेदन करने की अपील की है, ताकि मतदाता सूची में उनका नाम शामिल करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
नाम हटाने और सुधार के लिए अलग-अलग प्रपत्र
मतदाता सूची से नाम हटाने अथवा विलोपन के लिए प्रपत्र 07 भरकर आवेदन किया जा सकता है।
वहीं मतदाता पहचान पत्र में नाम, पता अथवा अन्य विवरण में सुधार कराने के लिए प्रपत्र 08 का उपयोग किया जाएगा। इसी प्रपत्र के माध्यम से पता स्थानांतरण यानी शिफ्टिंग तथा मतदाता कार्ड गुम या खराब होने की स्थिति में नया कार्ड प्राप्त करने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।
ऑनलाइन पोर्टल और ECI NET ऐप से भी करें आवेदन
मतदाता सूची से जुड़े आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भी किए जा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर आवश्यक प्रपत्र भरकर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।
मोबाइल फोन के माध्यम से आवेदन करने के लिए नागरिक ECI NET मोबाइल ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं।
15 सितंबर से पहले नाम और विवरण जरूर जांच लें
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन ने धनबाद जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 15 सितंबर 2026 से पहले मतदाता सूची में अपना और अपने परिवार के सभी योग्य सदस्यों का नाम सुनिश्चित कर लें।
उन्होंने नागरिकों से मतदाता सूची में दर्ज नाम और अन्य विवरण की जांच करने तथा आवश्यकता होने पर निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराने की अपील की है।

