धोखाधड़ी और अवैध हथियार मामले में गिरफ्तार सैयद इकबाल, पुलिस ने मांगी 10 दिन की रिमांड

धोखाधड़ी और अवैध हथियार मामले में गिरफ्तार सैयद इकबाल, पुलिस ने मांगी 10 दिन की रिमांड

धनबाद: मामले की गहराई तक पहुंचने के लिए पुलिस करेगी पूछताछ

धनबाद के हीरापुर थाना क्षेत्र में दर्ज धोखाधड़ी और अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार आरोपी सैयद इकबाल को सोमवार को अदालत में पेश किया गया। मामले की विस्तृत जांच और नेटवर्क का खुलासा करने के उद्देश्य से पुलिस ने अदालत से आरोपी की 10 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की है।

पुलिस के अनुसार, हीरापुर थाना कांड संख्या 167/26, दिनांक 20 जून 2026 के तहत आरोपी सैयद इकबाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(2), 318, 117(2), 3(5), 2(B) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

रविवार रात हुई थी गिरफ्तारी

जानकारी के मुताबिक, गौरतला निवासी सैयद इकबाल को रविवार देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्रारंभिक जांच में धोखाधड़ी और अवैध हथियार से जुड़े पहलुओं के सामने आने के बाद पुलिस मामले की तह तक पहुंचने में जुट गई है।

नेटवर्क और सहयोगियों की तलाश में पुलिस

जांच अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के दौरान कथित ठगी के नेटवर्क, उससे जुड़े अन्य लोगों और अवैध हथियारों के स्रोत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। इसी कारण अदालत से 10 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की गई है।

पुलिस का मानना है कि रिमांड मिलने पर कई अहम खुलासे हो सकते हैं, जिससे मामले में शामिल अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सकेगा।

अदालत में रिमांड अर्जी पर सुनवाई

फिलहाल अदालत में पुलिस की रिमांड याचिका पर सुनवाई चल रही है। मामले की जांच हीरापुर थाना पुलिस कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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