बिना लाइसेंस संचालित विवाह भवन पर धनबाद नगर निगम की कारवाई, प्रतिष्ठान सील

बिना लाइसेंस संचालित विवाह भवन पर धनबाद नगर निगम की कारवाई, प्रतिष्ठान सील

धनबाद नगर निगम द्वारा झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall), बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall), लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत इंदिरा चौक, झरिया, वार्ड संख्या-43 स्थित R.S. Palace पर कार्रवाई की गई।
जांच में पाया गया कि सज्जन लाल द्वारा संचालित उक्त विवाह भवन का संचालन आवश्यक अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त किए बिना किया जा रहा था। इस संबंध में प्रतिष्ठान को पूर्व में सार्वजनिक सूचना, नोटिस एवं कार्यालयीय पत्र के माध्यम से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। इसके बावजूद संचालक द्वारा निर्धारित अवधि तक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।
फलस्वरूप, झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013 के नियम-13 तथा झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए श्री सज्जन लाल के स्वामित्व एवं संचालनाधीन R.S. Place, इंदिरा चौक, झरिया के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए परिसर को सील कर दिया गया।
धनबाद नगर निगम ने सभी विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की है कि वे आवश्यक अनुज्ञप्ति एवं वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ही प्रतिष्ठानों का संचालन करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर निगम द्वारा आगे भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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