प्रॉपर्टी खरीदना हुआ सस्ता, 28 अप्रैल से नये नियम लागू…

प्रॉपर्टी खरीदना हुआ सस्ता, 28 अप्रैल से नये नियम लागू…

छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट सेक्टर को रफ्तार देने और आम लोगों को बड़ी राहत देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब अचल संपत्ति(Property) की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60% उपकर (सेस) पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी होगी और 28 अप्रैल से नई दरें लागू हो जायेंगी। इस फैसले का सीधा फायदा खरीदारों को मिलेगा। अगर कोई एक करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसे करीब 60 हजार रुपये की बचत होगी।

महिलाओं को Property रीदने में डबल फायदा
यही नहीं, सरकार ने महिलाओं के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। अब उनके नाम पर रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क 4% से घटाकर 2% कर दिया गया है। यानी महिलाओं को घर खरीदने में डबल फायदा मिलेगा। मार्च 2026 में विधानसभा से पास इस फैसले पर राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है और अब सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इसे लागू किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि मकसद सिर्फ राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना आसान बनाना है।

माना जा रहा है कि इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में नई जान आयेगी और खरीद-बिक्री में तेजी दिखेगी। फिलहाल नई दरों के तहत पुरुषों के लिए स्टांप ड्यूटी 6.6% और महिलाओं के लिए 5.48% तय है, जबकि महिलाओं को रजिस्ट्रेशन फीस में सीधी आधी छूट मिल रही है।

NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट

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