लोकसभा के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर हुए हमले के मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि हमला करने वाला आरोपी सुमित घटना के समय शराब के नशे में था। लेडी हार्डिंग अस्पताल की MLC रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है।
जांच में MLC रिपोर्ट को अहम सबूत माना जा रहा है। इस बीच पप्पू यादव के निजी सहायक ने दिल्ली पुलिस से आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा जोड़ने की मांग की है।
शिकायत में कहा गया है कि आरोपी सुमित और उसके कथित साथी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 भी लगाई जाए। उनका कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब दिल्ली पुलिस मेडिकल रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई पर फैसला ले सकती है।
दिल्ली पुलिस ने किन धाराओं में दर्ज की FIR
घटना को लेकर दिल्ली पुलिस पहले ही FIR दर्ज कर चुकी है. FIR में फिलहाल भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221, 121(1), 132 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि पप्पू यादव के सरकारी आवास पर हमला कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई और मारपीट की गई. ऐसे में अब MLC रिपोर्ट और नई शिकायत के आधार पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है.
आवास युवकों ने सांसद पर किया हमला
यह घटना तब हुई जब बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अपने सरकारी आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान उन पर कथित रूप से एक हमलावर ने चाकू से हमला करने की कोशिश की. इसके तुरंत बाद सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने उसे दबोच लिया और दोनों आरोपियों की जमकर धुनाई की.
जानकारी के मुताबिक, पप्पू यादव पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों में से एक हैप्पी शर्मा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नेथला हसनपुर का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी सुमित गिरी सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव सहपानी का निवासी है.

