होल्डिंग टैक्स जमा न करना, साबित पड़ सकता महंगा..

रांची(RANCHI): लंबे समय से होल्डिंग टैक्स जमा न करना महंगा साबित पड़ सकता हैम, दरअसल रांची नगर निगम ने 50 ऐसे होल्डिंग टैक्स बकायादारों की सूची सार्वजनिक की है और उन्हें अल्टीमेटम दिया है कि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पूर्व वह अपना बकाया निगम में जमा करदें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी..

मिली जानकारी के अनुसार जारी किए गए सूची धारकों में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने दो-तीन सालों से अपना होल्डिंग टैक्स नहीं जमा कराया है नियम अनुसार उन्हें नोटिस जारी किया गया लेकिन नोटिस को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया है कई लोगों ने सीधे होल्डिंग टैक्स जमा करने से मना कर दिया है ऐसे में अब रांची नगर निगम उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है.

रांची नगर निगम के सहायक प्रशासक मुकेश कुमार रंजन ने बताया कि बकायादारों को बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद भी बकाया जमा नहीं होने के बाद कार्रवाई की जा रही है झारखंड नगर पालिका अधिनियम 184 के तहत सबसे पहले नोटिस जारी कर उन्हें अंतिम मौका दिया जा रहा है इसके बाद उनके अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे

अगर इसके बावजूद भी वह अपना रकम जमा नहीं करते हैं तो बॉडी वारंट से लेकर कुर्की तक का प्रावधान है जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 है और कुछ ऐसे भी बकायदार हैं जिनका बकाया लाखों में है हालांकि उन्हें किस्तों में बकाया जमा करने और कई तरह के रिवैट की भी पेशकश की गई है.


रांची से NEWS ANP के लिए चंद्र प्रकाश रावत की रिपोर्ट…

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