NGT का बड़ा फैसला, तीन क्रिकेट स्टेडियमों में फिलहाल खेल गतिविधियों पर रोक, सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित

NGT का बड़ा फैसला, तीन क्रिकेट स्टेडियमों में फिलहाल खेल गतिविधियों पर रोक, सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित

जल संरक्षण से जुड़े मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने बड़ा कदम उठाया है। NGT ने तीन क्रिकेट स्टेडियमों में अगली सुनवाई तक किसी भी खेल गतिविधि के आयोजन पर रोक लगा दी है।

अधिकरण ने कहा कि इन स्टेडियमों ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) और NGT की ओर से भेजे गए कई नोटिस के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। अब अगली सुनवाई तक इन स्टेडियमों में NGT की अनुमति के बिना कोई मैच या अन्य खेल आयोजन नहीं किया जा सकेगा

यह अंतरिम आदेश क्रिकेट मैदानों के रखरखाव में ‘सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)’ से शोधित पानी के स्थान पर भूजल या ताजा जल के इस्तेमाल और भूजल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित नहीं करने से जुड़े मामले में दिया गया है।

NGT ने जारी किए थे नोटिस

इससे पहले अप्रैल में एनजीटी ने देश के छह क्रिकेट स्टेडियमों को नोटिस जारी कर पूछा था कि सीजीडब्ल्यूए को मैदान और पिच के रखरखाव में इस्तेमाल होने वाले पानी के स्रोत की जानकारी नहीं देने के कारण उनकी गतिविधियों पर रोक क्यों न लगाई जाए।

इन स्टेडियमों में नई दिल्ली का अरूण जेटली स्टेडियम, रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम, मुंबई का डॉ डीवाई पाटिल स्टेडियम, लखनऊ का भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम और कटक का बाराबती स्टेडियम शामिल थे।

बाराबती स्टेडियम ने 4 सप्ताह का मांगा समय

दो जुलाई को पारित और शुक्रवार को उपलब्ध कराए गए अंतरिम आदेश में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने कहा कि बाराबती स्टेडियम ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है जबकि लखनऊ स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं। इसके बाद सीजीडब्ल्यूए ने कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी है।

आवेदक की ओर से पेश अधिवक्ताओं अदनान, सत्यम शेखर और अभिक चंद्रा ने पीठ को बताया कि शेष तीन स्टेडियम बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद जवाब नहीं दे रहे हैं।

एनजीटी ने कहा, ‘देश के विभिन्न हिस्सों में जल संकट की गंभीर स्थिति को देखते हुए हमें उम्मीद थी कि ये स्टेडियम अधिकरण के नोटिस का उचित जवाब देंगे और जरूरी सुधारात्मक कदम उठाएंगे। लेकिन अधिकरण और सीजीडब्ल्यूए की ओर से बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद इन तीनों स्टेडियमों ने जवाब दाखिल करने की जरूरत नहीं समझी।’

मामले में आगे की सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की गई

उन्होंने कहा, ‘ऐसे में अंतरिम निर्देश के रूप में हम शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम और डी वाई पाटिल स्टेडियम को अगली सुनवाई तक अधिकरण की अनुमति के बिना स्टेडियम में किसी भी खेल गतिविधि के संचालन से रोकते हैं।’ इस मामले में आगे की सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की गई है।

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