रांची(RANCHI): राज्य सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा के लिए नई नियमावली तय कर दिया है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई. नियमावली का नाम स्नातक स्तर तकनीकी या विशिष्ट योग्यता वाले पद, संचालन (संशोधन) नियमावली, 2025 होगा.
नई नियमावली के तहत परीक्षा दो चरणों में ली जाएगी. जिसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा शामिल है. नियमावली में एक शर्त यह भी है कि अगर 50 हजार से कम आवेदन आए तो प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) नहीं होगी. नई नियमावली में अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ मार्क्स व सिलेबस भी तय कर दिए गए हैं.
आरक्षण कोटि और अंक का प्रतिशत
अनारक्षित व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 40%
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला 32%
अत्यंत पिछडा वर्ग (अनुसूची-1) 34%
पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 30.5%
आदिम जनजाति 30%
NEWSANP के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट
