सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने अदालत में किया सरेंडर, बलियापुर कांड में मिली जमानत

सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने अदालत में किया सरेंडर, बलियापुर कांड में मिली जमानत

धनबाद। सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो बलियापुर थाना कांड संख्या 143/22 से जुड़े मामले में धनबाद की स्थानीय अदालत में उपस्थित हुए। विधायक ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत में सरेंडर किया। सुनवाई के बाद न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका कश्यप की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।

धनबाद जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार चंद्रदेव महतो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक हैं।

न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में हुई सुनवाई

मामले में चंद्रदेव महतो न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में उपस्थित हुए। अदालत में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मामले पर सुनवाई की गई।

दी गई जानकारी के अनुसार, सुनवाई के बाद न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका कश्यप की अदालत ने विधायक को जमानत प्रदान की। जमानत मिलने के बाद मामले में उनकी तत्काल कानूनी स्थिति को लेकर राहत मिली।

बलियापुर थाना कांड संख्या 143/22 से जुड़ा है मामला

यह पूरा मामला बलियापुर थाना कांड संख्या 143/22 से संबंधित बताया गया है। विधायक के अदालत में उपस्थित होने के बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी।

अदालत में पेश होकर कानूनी प्रक्रिया में शामिल होने के बाद उन्हें जमानत दी गई। मामले से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं पर आगे की कार्रवाई न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार होगी।

चंद्रदेव महतो ने न्यायपालिका में भरोसा जताया

अदालत से जमानत मिलने के बाद चंद्रदेव महतो ने न्यायपालिका में भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और वे कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते रहेंगे।

विधायक की ओर से कहा गया कि जनप्रतिनिधि के तौर पर वे कानून और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं तथा अदालत के समक्ष उपस्थित होकर इसी भावना का पालन किया है।

सिंदरी से मौजूदा विधायक हैं चंद्रदेव महतो

चंद्रदेव महतो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले (लिबरेशन) के विधायक हैं। धनबाद जिला प्रशासन की मौजूदा सूची में सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से उनका नाम दर्ज है।

मीडिया रिपोर्टों में भी उन्हें सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

बलियापुर थाना कांड संख्या 143/22 से जुड़े मामले में अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया न्यायालय के समक्ष जारी रहेगी।

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