धनबाद में BCCL CMD और PA पर जातिसूचक टिप्पणी व धमकी का आरोप, कोर्ट के आदेश पर FIR

धनबाद में BCCL CMD और PA पर जातिसूचक टिप्पणी व धमकी का आरोप, कोर्ट के आदेश पर FIR

धनबाद। बीसीसीएल में अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग को लेकर कोयला भवन पहुंचे बोकारो निवासी एक युवक ने बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल और उनके मुख्य निजी सहायक पर जातिसूचक टिप्पणी, गाली-गलौज, अपमानित करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में न्यायालय के आदेश के बाद सरायढेला थाना में एससी/एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

2010 में पिता की मौत के बाद अनुकंपा नौकरी की मांग

शिकायतकर्ता सचिन हेम्ब्रम बोकारो के दुग्धा थाना क्षेत्र के बुढ़ीडीह निवासी बताए गए हैं। शिकायत के अनुसार, उनके पिता स्वर्गीय दशरथ मांझी बीसीसीएल के मधुबन वाशरी ब्लॉक-दो में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2010 में उनकी मृत्यु के बाद सचिन ने अनुकंपा के आधार पर बीसीसीएल में नियुक्ति के लिए आवेदन किया।

शिकायतकर्ता का कहना है कि नियोजन से संबंधित आवेदन बीसीसीएल प्रबंधन के माध्यम से कोयला भवन स्थित सीएमडी कार्यालय तक पहुंचा था। इसके बाद वह नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में लगातार कार्यालय का चक्कर लगाते रहे।

17 और 18 जून की घटनाओं का शिकायत में उल्लेख

सचिन हेम्ब्रम के अनुसार, 17 जून 2026 को वह नियोजन से संबंधित आवेदन लेकर कोयला भवन स्थित सीएमडी कार्यालय पहुंचे थे। आरोप है कि आवेदन लेने के बाद उन्हें कथित तौर पर अपमानित कर कार्यालय से बाहर कर दिया गया। शिकायत में दावा किया गया है कि उस समय कई महिला और पुरुष वहां मौजूद थे।

शिकायतकर्ता के अनुसार, 18 जून को वह दोबारा नियोजन के सिलसिले में कार्यालय पहुंचे। आरोप है कि नौकरी को लेकर बातचीत के दौरान उनके साथ कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज की गई।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीसीसीएल के मुख्य निजी सहायक ने कथित तौर पर उन्हें अपमानित करते हुए कार्यालय से बाहर निकाल दिया और दोबारा कार्यालय आने पर जान को खतरा होने की धमकी दी।

पुलिस और विभिन्न अधिकारियों से शिकायत का दावा

शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उन्होंने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को देने के साथ धनबाद उपायुक्त, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री के समक्ष भी शिकायत की थी।

उनका कहना है कि अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने न्यायालय का रुख किया और शिकायतवाद दाखिल किया।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई FIR

न्यायालय के निर्देश के बाद सरायढेला पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की। मामले में बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल और उनके मुख्य निजी सहायक को आरोपित बनाया गया है।

पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों, घटना के समय मौजूद लोगों, संबंधित दस्तावेजों और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। फिलहाल आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं और आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

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