दिल्ली(DELHI): लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को सोमवार को दिशा निर्देश जारी कर प्रचार में किसी भी तरह से बच्चों को शामिल न करने का आदेश दिया है आयोग ने सोमवार को जारी एडवाइजरी में सभी राजनीतिक दलों को कहां की चुनाव संबंधी के कार्यों का चुनाव अभियान गतिविधियों में बच्चों को सम्मिलित करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.
आम चुनाव में प्रचार के परिचय बताते हुए पोस्टर चिपकाते हुए नारे लगाते हुए या पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिक नहीं दिखना चाहिए.
उम्मीदवारों को प्रचार के दौरान ना तो बच्चों को गोद में उठना है ना ही अपने वाहन में बैठना है इसके अलावा कविता पाठ गाने नारे बोले गए शब्द पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक कॉन के प्रदर्शन के जरिए भी बच्चों को चुनाव अभियान में शामिल नहीं कर सकते.
ऐसा करने पर बाल श्रम से संबंधित सभी अधिनियम कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी इसकी जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को दी गई है.
News ANP के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट..
