धनबाद: धनबाद नगर निगम के वार्ड संख्या-11 के पार्षद बदरी रविदास की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वार्ड के पूर्व पार्षद प्रत्याशी प्रहलाद कुमार ने प्रेस वार्ता कर संबंधित मामले में कार्रवाई की मांग की है।
अदालत के फैसले का दिया हवाला
प्रहलाद कुमार ने दावा किया कि वर्ष 2011 के चर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामले में धनबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने 10 जुलाई 2026 को फैसला सुनाते हुए बदरी रविदास सहित कई लोगों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई थी। उन्होंने इसी फैसले का हवाला देते हुए कहा कि दोषसिद्धि के बाद लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार पार्षद की सदस्यता पर कार्रवाई होनी चाहिए।
नगर विकास मंत्री और उपायुक्त से कार्रवाई की मांग
प्रहलाद कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर वह नगर विकास मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और पूरे घटनाक्रम से उन्हें अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही धनबाद उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पार्षद बदरी रविदास की सदस्यता समाप्त करने तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी।
उन्होंने यह भी मांग की कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने तक बदरी रविदास को नगर निगम की बोर्ड बैठकों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाए।
आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार
इस मामले में नगर निगम प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं पार्षद बदरी रविदास का पक्ष भी समाचार लिखे जाने तक प्राप्त नहीं हो सका है। उनका पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

