ITR की आखिरी तारीख बढ़ेगी या नहीं? आयकर विभाग ने किया साफ

ITR की आखिरी तारीख बढ़ेगी या नहीं? आयकर विभाग ने किया साफ

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं। कई लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार भी ITR भरने की डेडलाइन बढ़ा दी जाएगी। हालांकि, आयकर विभाग ने अब तक ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। फिलहाल अधिकांश व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 31 जुलाई 2026 ही ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख है।

पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी दिक्कतों, कोविड और टैक्स नियमों में बदलाव के कारण सरकार ने ITR की डेडलाइन बढ़ाई थी। इसी वजह से इस बार भी कई लोग तारीख बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन CBDT और आयकर विभाग ने अभी तक डेडलाइन बढ़ाने का कोई संकेत नहीं दिया है।

आयकर विभाग ने लोगों से कहा है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर भरोसा न करें। अगर ITR की अंतिम तारीख में कोई बदलाव होता है, तो इसकी जानकारी केवल विभाग के आधिकारिक नोटिफिकेशन और पोर्टल के जरिए दी जाएगी। विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें और समय रहते अपना ITR दाखिल कर दें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

अगर आज ITR नहीं भरा तो क्या होगा?

अगर तय समय तकल ITR दाखिल नहीं किया जाता है, तो बाद में बिलेटेड रिटर्न (belated return) दाखिल की जा सकती है। हालांकि इसके साथ कुछ नुकसान भी होंगे।

* आय के अनुसार 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक लेट फीस देनी पड़ सकती है।
* बकाया टैक्स पर ब्याज लग सकता है।
* कुछ तरह के नुकसान (Loss) को अगले साल के लिए Carry Forward करने का फायदा नहीं मिलेगा।
* रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है।

31 जुलाई की डेडलाइन क्या है?

31 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि मुख्य रूप से उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है। इनमें वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनभोगी और अधिकांश सामान्य टैक्सपेयर्स शामिल हैं। कुछ विशेष श्रेणी के करदाताओं के लिए अलग-अलग अंतिम तिथियां निर्धारित हैं।

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