ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पर रोक नहीं, लेकिन नया निर्माण नहीं होगा…

वाराणसी ज्ञानव्यापी परिसर स्थित व्यास के खाने में पूजा जारी रहे गी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने अगली सुनवाई तक राज्य सरकार को क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है इस दौरान वहां कोई निर्माण कार्य नहीं होगा.

अंजुमन इतंजामिया मस्जिद में वाराणसी जिला जज के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है इसमें 31 जनवरी की स्थिति बहाल करने की मांग की गई है मुस्लिम पक्ष पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे हालांकि इस चीज कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था अगली फरवरी को होगी जस्टिस अग्रवाल ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील एसएफए नकवी से पूछा बेसिक आदेश 17 जनवरी 2024 का है उनको चुनौती क्यों नहीं दी?

नकवी ने कहा कि 31 जनवरी का आदेश आने के बाद तुरंत आना पड़ा जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश अपनी रिटायरमेंट से एक दिन पहले जल्दबाजी में फैसला सुनाए इस पर बेंच ने कहा मस्जिद पक्ष पहले 17 जनवरी के आदेश को चुनौती दे इस आदेश से जिला कोर्ट ने वाराणसी डीएम को रिसीवर नियुक्त किया है. जिसके आधार पर डीएम ने 24 जनवरी का ज्ञानवापी परिसर को कब्जे में लिया है।

ज्ञानवापी परिसर में शुक्रवा मैं लोग नमाज पढ़ने पहुंचे भीड़ के कारण बहुत से नमाजियों को दूसरे मस्जिद में जाना पड़ा नमाज के बाद करीब 45 मिनट तकरीर चली इसमें मुल्क में अमन और भाईचारे का संदेश दिया गया दूसरी और तहखाना में पूजा के विरोध में वाराणसी के मुस्लिम संगठनों ने शुक्रवार को बंद की अपील की है।

NEWS ANP के लिए धनबाद से प्रिति कश्यप की रिपोर्ट….

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