Dhanbad News: SWM यूजर चार्ज बकाया पर नगर निगम सख्त, कई प्रतिष्ठानों को अंतिम नोटिस

Dhanbad News: SWM यूजर चार्ज बकाया पर नगर निगम सख्त, कई प्रतिष्ठानों को अंतिम नोटिस

धनबाद: धनबाद नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) नियम, 2016 और झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत एसडब्ल्यूएम (SWM) यूजर चार्ज की बकाया राशि वसूली अभियान तेज कर दिया है। लंबे समय से बकाया रखने वाले विभिन्न व्यावसायिक और संस्थागत प्रतिष्ठानों को अंतिम नोटिस जारी करते हुए सात दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

कई अस्पताल, शोरूम और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सूची में शामिल

नगर निगम के अनुसार कई अस्पताल, नर्सिंग होम, ऑटोमोबाइल शोरूम और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कई महीनों से यूजर चार्ज बकाया है। प्रमुख बकायेदारों में एसजेएएस हॉस्पिटल, अविनाश हॉस्पिटल, ट्रैंक्विल नर्सिंग होम, जिम्स हॉस्पिटल, श्रीराम प्लाजा, हुंडई के विभिन्न शोरूम तथा विशाल मेगा मार्ट शामिल हैं।

नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार कुछ प्रतिष्ठानों पर 40 माह तक का बकाया लंबित है। इनमें विशाल मेगा मार्ट पर ₹4 लाख तथा विभिन्न हुंडई शोरूम पर ₹2-2 लाख तक का यूजर चार्ज बकाया बताया गया है।

सात दिन में भुगतान नहीं करने पर होगी कार्रवाई

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद भुगतान नहीं करने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 184 के तहत वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

ट्रेड लाइसेंस पर भी पड़ सकता है असर

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि बकाया राशि जमा नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार दंडात्मक शुल्क लगाया जा सकता है। इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाने या लाइसेंस निरस्त करने जैसी वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

सहयोग की अपील

धनबाद नगर निगम ने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों से समय पर यूजर चार्ज का भुगतान करने और शहर में स्वच्छ एवं प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग करने की अपील की है।

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