खान सर को बड़ी राहत, पटना कोर्ट से अग्रिम जमानत मंजूर; दोनों बॉडीगार्ड को भी मिली जमानत

खान सर को बड़ी राहत, पटना कोर्ट से अग्रिम जमानत मंजूर; दोनों बॉडीगार्ड को भी मिली जमानत

पटना सिविल कोर्ट में सोमवार को खान सर (फैसल खान) की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इसी मामले में उनके दोनों बॉडीगार्ड की जमानत याचिका पर भी कोर्ट ने सुनवाई की।

इससे पहले 10 जुलाई को जज की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई टाल दी गई थी। अब सोमवार को कोर्ट ने राहत देते हुए खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड को जमानत दे दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।

जानकारी के अनुसार, जिला जज रूपेश देव की अदालत ने खान सर और फायरिंग के मामले में गिरफ्तार दोनों गार्ड को जमानत दी है. लंबे समय के इंतजार के बाद कोर्ट की ओर से आए इस फैसले के बाद कोचिंग विवाद में खान सर को कानूनी राहत मिली है.

बता दें कि खान सर की जमानत याचिका पर कोर्ट में पहले ही सुनवाई पूरी हो गई थी. कोर्ट की ओर से फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था. इससे पहले शुक्रवार को आदेश आने का इंतजार था लेकिन जिला जज उपलब्ध नहीं थे तो फैसला नहीं आ सका था. 

आपको बता दें कि पिछले महीने (जून 2026) की शुरुआत का ये पूरा मामला है. खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर रात में हमले की खबर आई थी. खान सर की ओर से कहा गया था कि कुछ लोगों ने उनके कोचिंग सेंटर पर हमला किया है. खान सर की टीम की ओर से इस मामले एफआईआर दर्ज करा दी गई. इस बीच यह विवाद रौशन आनंद के साथ जुड़ गया. पुलिस ने जांच के बाद खान सर के दोनों बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया. दोनों बॉडीगार्ड ने स्वीकार किया था कि खान सर के कहने पर ही उन लोगों ने गोली चलाई थी. 

बाद में घटना से जुड़े कई वीडियो सामने आए. वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ा. खान सर के बॉडीगार्ड जेल भेजे गए. रौशन आनंद को भी जेल जाना पड़ा. जेल में थे तो उनके भाई की नेपाल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. इस घटना की देश भर में चर्चा हुई थी.

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