पटना: बिहार की राजधानी पटना में चर्चित कोचिंग विवाद मामले में प्रसिद्ध शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनके दोनों निजी सुरक्षाकर्मियों (बॉडीगार्ड्स) की नियमित जमानत (बेल) याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाते हुए जमानत मंजूर कर दी।
कोर्ट ने सुनाया फैसला
पटना सिविल कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से विस्तृत बहस हुई थी। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने दोनों बॉडीगार्ड्स को नियमित जमानत देते हुए राहत प्रदान की है।
इस फैसले के बाद खान सर के समर्थकों और छात्रों में खुशी का माहौल है। हालांकि, मामले की न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है।
क्या है पूरा कोचिंग विवाद?
यह मामला पटना के दो कोचिंग संस्थानों के बीच कथित प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है। इसी विवाद के बाद मामला पुलिस और अदालत तक पहुंचा। इस प्रकरण में खान सर और उनके सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ भी आरोप लगाए गए थे।
फायरिंग मामले में क्या आरोप लगे थे?
बताया जाता है कि 2 जून 2026 की रात पटना के मुसल्लहपुर इलाके में स्थित ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ कोचिंग सेंटर पर 15 से 20 लोगों ने हमला किया था। घटना के दौरान तोड़फोड़ की गई और एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया।
पुलिस के अनुसार, घटना के दौरान दहशत फैलाने के उद्देश्य से खान सर के दोनों निजी सुरक्षाकर्मियों द्वारा कथित रूप से हवाई फायरिंग की गई थी। इस मामले में कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें फैसल खान उर्फ खान सर को भी नामजद किया गया।
जांच में क्या सामने आया?
जांच के दौरान पुलिस ने दोनों सुरक्षाकर्मियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस का कहना था कि उनके पास उत्तर प्रदेश से जारी हथियारों के लाइसेंस थे, लेकिन बिहार में सुरक्षा ड्यूटी के लिए आवश्यक वैध परमिट नहीं था।
वहीं, इस मामले में खान सर को पहले ही पटना सिविल कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत (अग्रिम जमानत) मिल चुकी है।
मामला अभी जारी
कोर्ट द्वारा दोनों बॉडीगार्ड्स को जमानत मिलने के बावजूद मामले की सुनवाई और जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी। आगे की कार्रवाई अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर होगी।

