संतान सुख की राह हुई आसान! हाईकोर्ट ने IVF को दी मंजूरी, दंपति को मिली बड़ी राहत

संतान सुख की राह हुई आसान! हाईकोर्ट ने IVF को दी मंजूरी, दंपति को मिली बड़ी राहत

शादी के बाद कई सालों से संतान सुख के लिए संघर्ष कर रहे एक दंपति को आखिरकार IVF (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) कराने की कानूनी मंजूरी मिल गई है। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी ART एक्ट, 2021 की सभी शर्तों को पूरा करती है, तो सिर्फ इस वजह से उसका इलाज नहीं रोका जा सकता कि उसके पति की उम्र तय सीमा से अधिक है। यह मामला 2014 में शादी करने वाले एक दंपति से जुड़ा है, जो लंबे समय से इनफर्टिलिटी (बांझपन) की समस्या से जूझ रहा था। हाईकोर्ट के इस फैसले से ऐसे कई दंपतियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

क्या है पूरा मामला
एक कपल ने हाईकोर्ट का दरवाजा इस वजह से खटखटाया, क्योंकि उन्हें संतान चाहिए थी. इसके लिए उन्होंने 2021 एक्ट ART यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के तहत इलाज कराने की अनुमति मांगी. कपल बैंक स्पर्म और ओवम को लेकर गर्भधारण चाहता है. कोर्ट ने आदेश में मंजूरी देते हुए कहा है कि महिला ही गर्भधारण करती है. वह फिजिक्ल रूप से फिट हैं. इस वजह से उन्होंने ART एक्ट के तहत लाभ मिलना चाहिए. 

जस्टिस कृष्ण राव ने स्पष्ट किया कि पति की ज्यादा उम्र किसी भी तरह से पत्नी के संतान पैदा करने के अधिकार को वंचित नहीं कर सकती. बता दें कि कोर्ट ने यह फैसला 24 जून को सुनाया था. 

कपल के वकील ने क्या कहा है? 
कपल के वकील स्वप्नद्वीप रॉय हैं. उन्होंने बताया कि फीट होने के बाद भी हॉस्पिटल ने IVF करने से मना कर दिया. इस जोड़े में पति की उम्र 57 साल है. एक्ट के तहत पुरुष की उम्र 55 मान्य है. महिला की 50 साल मान्य है

वहीं, राज्य की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि यह जोड़ा योग्य नहीं था. महिला की उम्र 49 साल है. पति की उम्र 57 साल है. यानी ART एक्ट की  21(g)(ii) के तहत IVF के लिए तय उम्र से ज्यादा है. इधर, कोर्ट ने अपने फैसले में जोर देकर कहा है कि IVF प्रक्रिया में पुरुष महिला का गर्भधारण में सहयोगी होता है, बच्चे को जन्म महिला देती है.

यानी कोर्ट ने यह फैसले इसलिए सुनाया कि महिला की उम्र 49 साल है, जो कानून के तहत अधिकार देती है. कोर्ट ने अपने पूरे फैसले में व्यक्तिगत अधिकार पर जोर दिया है.  

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