भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा अपडेट आया है। बिहार के भोजपुर में हुए इस एनकाउंटर को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल कर CBI जांच की मांग की थी. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की भी मांग की गई थी.
आपको बता दें कि याचिका में मांग की गई है कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और मामले की जांच CBI से कराई जाए. याचिकाकर्ता का आरोप है कि भारत भूषण तिवारी की मौत एक हत्या का मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है.
बता दें कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में बुधवार सुबह पुलिस और एक पिस्टलधारी आरोपित के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से युवक की मौत हो गई। पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। मृतक 30 वर्षीय भरत भूषण तिवारी बिलौटी गांव निवासी काशीनाथ तिवारी का पुत्र था। उसके पिता चालक सिपाही के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उसके दोनों पैर के घुटने एवं जांघ के भाग में चार गोलियां लगी थी।एक दिन पहले आरोपित द्वारा पुलिसकर्मियों पर पिस्टल तानने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था।

