खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत! अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक, पुलिस नहीं कर सकेगी अरेस्ट

खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत! अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक, पुलिस नहीं कर सकेगी अरेस्ट

प्रसिद्ध शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को अदालत से एक बार फिर राहत मिली है। शनिवार, 20 जून को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को बरकरार रखा। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने खान सर को मिली इंटिरिम प्रोटेक्शन को अगली सुनवाई तक बढ़ाने का आदेश दिया। इससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। इससे पहले पुलिस ने अदालत में केस डायरी को सबमिट कर दिया है। अब अगली तारीख तक खान सर को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है।

इसके अलावा खान सर के पक्ष के दूसरे लोगों को भी नो कोर्सिव मिल गया है। इसका मतलब हुआ कि उनके खिलाफ कोई बल प्रयोग या दंडात्मक कार्रवाई फिलहाल नहीं होगी। अब अगली सुनवाई 25 जुलाई तक होगी।

25 जून को होगी अगली सुनवाई

खान सर के अधिवक्ता ने बताया कि मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई, केस डायरी आ गई है। पुलिस ने सबमिट कर दिया है। केस डायरी पीपी साहब को हैंड ओवर किया गया है। वो इसो पढ़ने के बाद वापस 23 जून को करेंगे और 25 जून को फाइनल हेयरिंग फिर होगी।

पटना में खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर मामले में पूरा विवाद 2 जून को उस समय सामने आया, जब कथित रूप से 2 जून को फायरिंग हुई थी। फायरिंग के बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद और खान ग्लोबल स्टडीज के खान सर उर्फ फैजल खान के बीच तनाव बढ़ गया। ज्ञान बिंदु कोचिंग और खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े लोगों के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हुए। इसी दौरान खान सर ने आरोप लगाया कि कोचिंग पर हमला और फायरिंग की घटना हुई। मामले में दोनों पक्षों की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए।

रौशन आनंद को मिली थी जमानत

घटना के बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद और उनके भाई प्रिंस यादव का नाम भी विवाद में आया। खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े कर्मचारी कन्हैया सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। पुलिस जांच के बाद रौशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। प्रिंस यादव की मौत होने पर 12 दिन बाद उन्हें जमानत मिली थी।

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