3 महीने की जेल के आदेश के बाद राजपाल यादव का पहला पोस्ट, अक्षय कुमार के साथ शेयर किया मजेदार वीडियो

3 महीने की जेल के आदेश के बाद राजपाल यादव का पहला पोस्ट, अक्षय कुमार के साथ शेयर किया मजेदार वीडियो

राजपाल यादव इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में उनकी सजा को बरकरार रखा और उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई। हाई कोर्ट के इस आदेश के बीच राजपाल ने अपना पहला इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया है, जिसमें अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद, राजपाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर ‘कैच मसाला’ का एक विज्ञापन शेयर किया। इस कमर्शियल में अक्षय कुमार भी हैं।

जानकारी के मुताबिक राजपाल यादव ने 2010 में अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए M/s मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से ₹5 करोड़ उधार लिए थे। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। राजपाल बकाया रकम नहीं चुका पाए और ब्याज जुड़ने के कारण कुल बकाया राशि बढ़कर लगभग ₹9 करोड़ हो गई। इसके चलते एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई।


जानिए क्या है राजपाल यादव कोर्ट केस ?

  • 2018 में, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल और उनकी पत्नी राधा को इस मामले में दोषी ठहराया और उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाई।
  • 2019 में, सेशंस कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा, जिसके बाद राजपाल यादव ने अपील के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
  • जून 2024 में, हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी और उन्हें लगभग ₹9 करोड़ का बकाया चुकाने के लिए ईमानदार और सच्चे कदम उठाने का निर्देश दिया।
  • हालांकि, 2 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया। 5 फरवरी को उन्होंने सरेंडर कर दिया और कुछ दिन जेल में रहे।
  • बाद में, 16 फरवरी को ₹1.5 करोड़ जमा करने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई।

बता दें कि 10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा और हर मामले में ₹1.05 करोड़ का जुर्माना भी लगाया, जो कुल मिलाकर ₹7.35 करोड़ होता है। उनकी पत्नी, राधा राजपाल यादव को भी हर मामले में ₹5 लाख से ज़्यादा का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया।


राजपाल यादव से कोर्ट ने क्या कहा!

कोर्ट के मुताबिक, राजपाल यादव ने मामले से जुड़ी रकम चुकाने का भरोसा दिलाते हुए कई बार लिखित वादे किए थे, लेकिन बार-बार मौका मिलने के बावजूद वे उन्हें पूरा नहीं कर पाए। ‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा, ‘समझौते को पूरा करने के लिए कई मौके दिए गए थे। उन्होंने और उनके वकील ने कई बयान दिए और भरोसा दिलाया, लेकिन बार-बार मिले इन मौकों और भरोसे के बावजूद, वे अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहे।’

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