दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम ऐप को बड़ा झटका देते हुए उसके द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी है। टेलीग्राम ने केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत NEET UG री-एग्जाम से पहले ऐप पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। शुक्रवार (19 जून, 2026) को जस्टिस तेजस कारिया की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए टेलीग्राम की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही 22 जून तक ऐप पर लागू अस्थायी बैन बरकरार रहेगा।
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सरकार के फैसले को असंगत नहीं कह सकते हैं. पिछले महीने नीट यूजी का एग्जाम 3 मई को हुआ था, लेकिन बाद में पेपर लीक का मामला सामने आया. इस पर देशभर में हंगामा भी देखने को मिला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा. इसके बाद सरकार ने 3 मई की परीक्षा रद्द कर दी.
अब 22 जून को फिर से एग्जाम होगा, ऐसे में सरकार हर तरह से एहतियात बरत रही है ताकि फिर से ऐसी कोई घटना न हो. इसी के चलते सरकार ने खतरे की संभावना को देखते हुए टेलीग्राम पर 22 जून तक के लिए अस्थाई बैन लगा दिया है.
गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ऐप को लेकर तमाम वो टेक्नीकल पॉइंट्स भी कोर्ट में रखे, जिनकी वजह से एग्जाम से पहले गलत तत्वों की ऐप के दुरुपयोग की संभावना है. हालांकि, कोर्ट ने सरकार के फैसले पर सवाल भी उठाए और पूछा कि कुछ छात्रों की परीक्षा की वजह से 15 करोड़ यूजर्स को कैसे ऐप के इस्तेमाल से रोका जा सकता है.

