रांची: जो युवा 1 अक्टूबर 2026 को 18 साल की उम्र पूरी करेंगे, वे वोटर बनने के लिए फॉर्म-6 भरकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, 30 जून से 29 जुलाई तक चलने वाले गणना चरण के दौरान यह फॉर्म अपने बीएलओ (Booth Level Officer) के पास जमा किया जा सकता है। अगर इस अवधि में आवेदन नहीं हो पाता, तो 5 अगस्त से 4 सितंबर तक चलने वाली दावा और आपत्ति अवधि में भी फॉर्म-6 और जरूरी दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के अनुसार, वैसे व्यक्ति जो झारखंड या भारत के किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें जन्म तिथि और जन्म स्थान के आधार पर स्वयं, स्वयं और माता-पिता में से किसी एक तथा स्वयं और दोनों माता-पिता के लिए घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेज के साथ फॉर्म-6 जमा करना होगा।
आवेदक दस्तावेज के रूप में पिछले एसआईआर में तैयार मतदाता सूची का वह एक्सट्रैक्ट पेज भी जमा कर सकता है, जिसमें उसके माता-पिता का नाम है। यह एक्सट्रैक्ट पेज निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी तथा बीएलओ के पास उपलब्ध हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, झारखंड की वर्ष 2026 की मतदाता सूची में सम्मिलित वैसे मतदाता जो वर्ष 2003 की मतदाता सूची से अपना या अपने माता-पिता की मैपिंग पूरा कर चुके हैं, लेकिन वह झारखंड के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित होना चाहते हैं, उन्हें कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें दावा और आपत्ति अवधि के दौरान केवल फॉर्म-8 जमा करना होगा।
इसी तरह, झारखंड से बाहर की वर्तमान मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाता, जो झारखंड के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित होना चाहते हैं, उन्हें दावा और आपत्ति अवधि के दौरान जन्म तिथि और जन्म स्थान के आधार पर स्वयं, स्वयं और माता-पिता में से किसी एक अथवा स्वयं और दोनों माता-पिता के लिए घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-8 जमा करना होगा।
यह आवेदक भी दस्तावेज के रूप में पिछले एसआईआर में तैयार मतदाता सूची का उद्धरण पृष्ठ जमा कर सकता है, जिसमें उसके माता-पिता का नाम सम्मिलित है।

