धनबाद(DHANBAD): झारखंड मुक्ति मोर्चा की धनबाद जिला समिति की ओर से शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर झारखंड अनधिकृत रूप से निर्मित भवन नियमितीकरण नियम, 2026 की जानकारी साझा की गई। प्रेस वार्ता में टुंडी विधायक सह झारखंड विधानसभा सचेतक मथुरा प्रसाद महतो, झामुमो नेता चंद्र शेखर अग्रवाल, जिला अध्यक्ष लखी सोरेन सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने बताया कि 27 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड अनधिकृत रूप से निर्मित भवन नियमितीकरण नियम, 2026 को मंजूरी दी गई है। इस नियम के तहत जुर्माने के अधीन 10 मीटर (G+2) तक की ऊंचाई और 300 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल वाले आवासीय और व्यावसायिक भवनों को वैध किया जा सकेगा।
मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि यह योजना आम जनता के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। उन्होंने कहा कि वर्षों से लोग भवन नियमितीकरण की समस्या से परेशान थे, जिसे राज्य सरकार ने दूर करने का प्रयास किया है। वहीं चंद्र शेखर अग्रवाल ने कहा कि इस नियम से आम लोगों को राहत मिलेगी और अनधिकृत भवनों को कानूनी मान्यता मिलने का रास्ता साफ होगा। जिला अध्यक्ष लखी सोरेन ने कहा कि झामुमो सरकार जनता के हित में लगातार निर्णय ले रही है और यह नियम भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
NEWSANP के लिए धनबाद से कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट

