भाजयुमो की आक्रोश रैली में बवाल, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

रांची (RANCHI)रांची के एसडीएम उत्कर्ष कुमार ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 163 को मोरहाबादी मैदान को छोड़कर उसके 500 मीटर के दायरे में लागू कर दिया गया है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को याद दिलाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं ने युवा आक्रोश रैली निकाली। विरोध-प्रदर्शन के दौरान बिगड़ते हालातों को देखते हुए पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हालांकि, ‘युवा आक्रोश रैली’ से पहले रांची प्रशासन ने मोरहाबादी मैदान के पास निषेधाज्ञा लागू कर धरना, रैली और जनसभा करने पर रोक लगा दी है। फिर भी हंगामा जारी है।आदेश शुक्रवार को सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगा

हेमंत सरकार पर अन्याय का आरोप
भाजपा ने हेमंत सरकार पर अन्याय के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) कार्यकर्ताओं की ‘आवाज दबाने’ का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि विधानसभा चुनाव में सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने में मुश्किल से दो महीने बचे हैं। 500 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू
रांची के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) उत्कर्ष कुमार ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 163 को मोरहाबादी मैदान को छोड़कर उसके 500 मीटर के दायरे में लागू कर दिया गया है। निषेधाज्ञा में विशेष रूप से जनसभा, रैली, धरना, प्रदर्शन करने और इस परिधि के भीतर पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा क्षेत्र में ‘लाउडस्पीकर’ बजाने पर भी प्रतिबंध है।

NEWS ANP के लिए रांची से V SIngh की रिपोर्ट..

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