दिल्ली(DELHI): इस कार्रवाई के बाद पीयूष जैन का मामला भी चर्चा में आ गया है। तब DGGI ने जैन के ठिकानों से 197 करोड़ रुपए कैश, 23 किलो सोना और अन्य बहुमूल्य चीजें बरामद की थीं
दिसंबर 2021 में GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन (Piyush Jain) के कई ठिकानों पर छापा मारा था। आयकर विभाग ने सांसद धीरज प्रसाद साहू (Dheeraj Prasad Sahu) के ठिकानों से साढ़े तीन सौ करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया है।
धीरज साहू क्यों नहीं हुए अब तक गिरफ्तार?
Income Tax Act -1961 के अंतर्गत अरेस्ट का पावर नहीं
CGST Section -69 देता है गिरफ्तार करने का पावर
पीयूष जैन पर कार्रवाई …
कब होगी धीरज साहू की गिरफ्तारी
इस कार्रवाई के बाद पीयूष जैन का मामला भी चर्चा में आ गया है। तब DGGI ने जैन के ठिकानों से 197 करोड़ रुपए कैश, 23 किलो सोना और अन्य बहुमूल्य चीजें बरामद की थीं।
धीरज साहू क्यों नहीं हुए अब तक गिरफ्तार?
इस मामले में जांच एजेंसी कारोबारी को 497 करोड़ रुपए पेनल्टी का नोटिस थमा चुकी है। इसके अलावा आयकर विभाग भी उसपर बड़ी पेनल्टी लगाएगा। कैश बरामद होने के बाद पीयूष जैन गिरफ्तार को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल, वो जमानत पर है।
धीरज साहू के मामले में आधिकारियों कहना है कि यह किसी भी जांच एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में जब्त किया गया अबतक का सबसे बड़ा काला धन है। लेकिन इतनी बड़ी धनराशि मिलने के बाद भी अभी तक धीरज साहू की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि इससे कम धनराशि मिलने पर तुरंत ही पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया था। जैन की जमानत 11 महीने बाद हाई कोर्ट से हुई थी।
Income Tax Act -1961 के अंतर्गत अरेस्ट का पावर नहीं
दरअसल, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ऊपर जो छापेमारी हुई है वह आयकर विभाग (Income tax department) ने की है और इनकम टैक्स Act-1961 के मुताबिक आयकर विभाग के पास गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है।
इस Act के अंतर्गत छापेमारी और अन्य कार्रवाई में गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा सर्च खत्म होने के बाद असेसमेंट और प्रॉसिक्यूशन किया जा सकता है और कोर्ट द्वारा सजा कराई जा सकती है।
धीरज साहू को 497 करोड रुपए की पेनाल्टी का DGGI ने दिया नोटिस, अब IT भी… –
CGST Section -69 देता है गिरफ्तार करने का पावर
गौरतलब है कि पीयूष जैन के ऊपर जो कार्रवाई की गई थी वह केंद्रीय GST विभाग की इंटेलिजेंस यूनिट (intelligence unit) द्वारा की गई थी। CGST Section-69 के अंतर्गत गिरफ्तारी का प्रावधान है, जो GST विभाग को तत्काल गिरफ्तार करने का पावर देता है। इसी के चलते पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया था और करीबन 1 साल बाद उनकी जमानत हाईकोर्ट से हुई थी।
पीयूष जैन पर कार्रवाई …
मालूम हो कि मई 2023 में पीयूष जैन (Piyush Jain) के खिलाफ DGGI ने अपनी जांच पूरी कर ली थी और उसपर 497 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। साथ ही इस मामले में 11 अन्य लोगों को आरोपी बनाकर नोटिस जारी कर दिया गया है।
मामले में एजेंसी की तरफ से 1 लाख 60 हजार पेज की चार्टशीट कोर्ट में दाखिल की गई है। पीयूष जैन के यहां से जो पैसा और सोना जब्त किया गया था, उसमें से कुछ भी उन्हें वापस नहीं मिला।
वहीं, GST विभाग ने 497 करोड़ रुपए का पेनल्टी नोटिस (Penalty notice) भी थमा दिया है। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स (IT) विभाग अलग से आय से ज्यादा स्रोत पर टैक्स ना देने के मामले में पीयूष जैन की जांच कर रहा है।
कब होगी धीरज साहू की गिरफ्तारी
धीरज साहू की गिरफ्तारी तभी संभव है जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या CBI जैसी एजेंसीज इसमें केस दर्ज करके जांच शुरू करें। अगर एजेंसीज को लगता है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) हुई है या फिर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के चलते इतनी बड़ी धनराशि को अर्जित किया गया है तो ED या CBI इसमें केस दर्ज कर धीरज साहू को गिरफ्तार कर सकती है।
News ANP के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट..