महिला नेत्री से दुष्कर्म के आरोप मामले में BJP MLA ढुल्लू महतो धनबाद कोर्ट से हुए बरी…पूर्व में ही महिला आरोपों से पलट चुकी थी..

धनबाद (DHANBAD): आखिरकार सुबूत के अभाव और पीड़ित के गवाही से पलटने के कारण पहले भाजपा बाद में कांग्रेस की पूर्व नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो बरी हो गये.

मंगलवार को धनबाद के एमपी, एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए विधायक ढुल्लू को बरी कर दिया…

इस मामले में पीड़िता व उनके पति पहले ही गवाही के दौरान अपने आरोपों से मुकर चुकी हैं. दोनों ने घटना की पुष्टि नहीं की. सोमवार को अदालत में बाघमारा विधायक धुल्लू का सफाई बयान दर्ज हुआ था. इस मामले में उन्होंने घटना से इंकार किया था..

इस मामले को लेकर यहां काफी आंदोलन भी हुआ था. आरोप लगाने वाली महिला नेत्री को पुलिस सुरक्षा गार्ड भी मुहैया कराया गया था।

जब पीड़ित महिला ने पांच साल कोर्ट में केस लड़ने के बाद अपने बयान से यू टर्न ली..उसके पहले इंसाफ के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा तक खटखटाई..मामले को आगे बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट के साथ भाजपा के एक पूर्व सांसद और समाजसेवी का भी पूरा सहयोग मिला ..हालांकि ढुल्लू महतो इसे राजनीतिक साजिश के तहत बदनाम करने का आरोप लगाते रहे ..इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी ख़ूब चला..और आखिरकार मामला में समझौता होने के कारण कोर्ट में महिला और उसके पति अपने बयान से पलट गए…जानिए कब क्या हुआ..

भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में 17 जनवरी 2024 (बुधवार) को पीड़िता के पति का बयान अदालत में दर्ज किया गया. धनबाद एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए पीड़िता के पति ने कहा कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ था, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं. पीड़िता के पति के अपने पूर्व के बयान से यू टर्न लेने के कारण अपर लोक अभियोजक समीत प्रकाश ने पीड़िता को पक्ष द्रोही घोषित कर दिया. सुनवाई के दौरान बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो अदालत में हाजिर नहीं थे. उनकी ओर से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी उर्फ माती दा ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था.

ज्ञात हो कि धनबाद जिला भाजपा की पूर्व महिला पदाधिकारी ने विधायक पर याैन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी. हाईकोर्ट के आदेश पर विधायक के खिलाफ पुलिस ने चार अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की थी. बाद में पीड़िता का धारा 164 के तहत 15 फरवरी 2020 को बयान दर्ज करा दिया था. पीड़िता ने पूर्व में धारा 164 के तहत दिए बयान में कहा था कि नवंबर 2015 में हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्टहाउस में ढुल्लू महतो ने उसे गेस्ट हाउस में बुलाया था, उनके शरीर को छुआ था और जबरन उनके साथ गलत काम किया था…हालांकि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो अब पूरे मामले से बरी हो चुके है..

NEWS ANP के लिए कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट..

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