ADM लॉ एंड आर्डर ने कुजामा कोलियरी क्षेत्र का किया दौरा,लोदना एरिया 10 क्षेत्रिय कार्यालय के मुख्य द्वार से 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि तक निषेधाज्ञा..

धनबाद में गुरुवार को लोदना क्षेत्र की कुजामा कोलियरी अंतर्गत एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग की परियोजना माइंस में कोयला चोर और सीआइएसएफ की टीम के बीच हुए भिड़ंत एवं गोलीबारी के बाद तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा के निर्देशानुसार एडीएम लॉ एंड आर्डर श्रीमती हेमा प्रसाद ने आज दिनांक 19 जुलाई 2024 को क्षेत्र का दौरा किया।

इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया, उन्होने कहा कि स्थिति अभी सामान्य है। किसी भी प्रकार की लॉ एंड आर्डर की समस्या अब नही है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।मौके पर झरिया अंचलाधिकारी एवं संबंधित थाना के पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहें।

लोदना एरिया 10 क्षेत्रिय कार्यालय के मुख्य द्वार से 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि तक निषेधाज्ञा..

अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने लोदना एरिया 10 क्षेत्रिय कार्यालय के मुख्य द्वार से 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि तक तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक भा.ना.सु.सं. की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

इस संबंध में उन्होंने कहा कि 22 जुलाई 2024 को लोदना एरिया 10 क्षेत्रिय कार्यालय के प्रांगण गेट के बाहर सत्याग्रह आंदोलन करने की धमकी दी गई है। इससे विधि व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है।

इसलिए विधि व्यवस्था संधारण के लिए लोदना एरिया 10 क्षेत्रिय कार्यालय के मुख्य द्वार से 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि तक तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा जारी की है।

निषेधाज्ञा के दौरान उस क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का आंदोलन के उद्देश्य से एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली, सभा, लाउडस्पीकर का उपयोग करना, हरवे हथियार एवं अग्नेयास्त्र चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।

यह प्रतिबंध कार्य पर उपस्थित पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बलों, कंपनी के पदाधिकारियों, कर्मियों, प्रतिष्ठान के कार्य से आने-जाने वाले छोटे एवं बड़े वाहनों पर लागू नहीं होगा। साथ ही विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान में आने जाने या अन्य व्यक्तियों के क्षेत्र से होकर अन्य काम से आने-जाने अथवा क्षेत्र से शोभायात्रा, वैवाहिक एवं धार्मिक कार्य से जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लागु नहीं होगा। इसी प्रकार यह प्रतिबंध सिक्खों के कृपान धारण, नेपालियों के खुखरी धारण करने पर भी लागू नहीं होगा।

NEWS ANP के लिए धनबाद से KUNWAR ABHISHEK SINGH की रिपोर्ट ..

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