धनबाद। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने अवैध रूप से सड़क किनारे खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर 1 अक्टूबर को नेशनल हाईवे टास्क फोर्स की टीम ने जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 70 वाहनों का चालान किया। इन पर करीब 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
अभियान के दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों को चिन्हित किया गया। वाहन चालकों को सड़क पर वाहन खड़ा नहीं करने और यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी गई।
54 वाहनों पर करीब 5 लाख रुपये का चालान

नेशनल हाईवे टास्क फोर्स की टीम ने जिले में सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े 54 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। इन वाहनों पर करीब 5 लाख रुपये का चालान किया गया।
प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़क पर वाहनों की आवाजाही को बाधित होने से रोकना और दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना है। सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से खड़े वाहन अन्य वाहन चालकों के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं।
बरमसिया पुल और FCI गोदाम के पास भी कार्रवाई
अभियान के तहत बरमसिया पुल और FCI गोदाम के पास सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े 16 वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। इन वाहनों पर करीब 2 लाख रुपये का चालान किया गया।
इन दोनों स्थानों पर की गई कार्रवाई के साथ ही अभियान के दौरान कुल 70 वाहनों पर लगभग 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
कई विभागों की टीम ने चलाया अभियान
इस अभियान में जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी. द्विवेदी, मोटरयान निरीक्षक अभय कुमार, शुभम कुमार और हरीश कुमार शामिल रहे।
इसके अलावा जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक सुनील कुमार, रोड सेफ्टी इंजीनियर अमरेश कुमार, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक मनोज कुमार, देवेंद्र कुमार और मुकुल कुमार तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की RPV टीम ने भी कार्रवाई में भाग लिया।
वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति किया जागरूक
चालान की कार्रवाई के साथ टीम ने वाहन चालकों को सड़क किनारे वाहन खड़ा नहीं करने की हिदायत दी। उन्हें बताया गया कि अवैध पार्किंग से यातायात प्रभावित होने के साथ सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है।
जिला प्रशासन का जोर यातायात नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर है। वाहन चालकों से अपील की गई कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करें और सड़क पर वाहन खड़ा कर दूसरों की आवाजाही में बाधा न डालें।

