FSSAI की ओर से खाद्य उत्पादों की लेबलिंग और दावों को लेकर की जा रही कार्रवाई के बीच ITC को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामला ITC के आशीर्वाद आटा के पैकेट पर किए गए ‘100 प्रतिशत आटा’ जैसे दावे से जुड़ा है।
FSSAI ने इस तरह के दावों को लेकर नई एडवाइजरी जारी की थी। इसके बाद ITC को अपने पैकेट के लेबल, विज्ञापन और वेबसाइट पर जरूरी बदलाव करने के लिए नोटिस दिया गया था।
FSSAI ने भेजा था नोटिस
ITC को 10 अगस्त को शो-कॉज नोटिस और 13 अगस्त को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया था। कंपनी ने इन दोनों नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी।
ITC का कहना है कि FSSAI की नई एडवाइजरी में ‘100 प्रतिशत’ जैसे दावों को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं, वे मौजूदा कानून के दायरे से बाहर हैं। कंपनी ने कहा कि इन निर्देशों को मानना उसके लिए अनिवार्य नहीं है।
हाईकोर्ट ने फिलहाल दी राहत
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने FSSAI को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने फिलहाल FSSAI से कहा है कि वह इस एडवाइजरी के आधार पर ITC का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई न करे। इसका मतलब है कि अगली सुनवाई तक ITC का लाइसेंस सुरक्षित रहेगा।
9 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। उस दौरान कोर्ट FSSAI का पक्ष भी सुनेगा।
मुख्य सवाल यह है कि खाद्य उत्पादों पर ‘100 प्रतिशत’ जैसे दावों को लेकर FSSAI की नई नीति कानून के तहत कितनी सही है और कंपनियों को अपने लेबल व विज्ञापनों में किस तरह के बदलाव करने होंगे।
फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद ITC को बड़ी राहत मिली है और लाइसेंस रद्द होने की कार्रवाई पर रोक है।

