अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं, विदेश जाकर इलाज की अनुमति देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं, विदेश जाकर इलाज की अनुमति देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की विदेश जाकर आंखों का इलाज कराने की अनुमति देने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुझाव दिया कि पहले कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से उनकी जांच कराई जाए। मेडिकल बोर्ड 7 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगा। इसके बाद तय किया जाएगा कि उनका इलाज भारत में हो सकता है या विदेश जाने की जरूरत है।

हालांकि, अभिषेक बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों की जांच चल रही है। ऐसे में विदेश जाने की अनुमति पर फैसला लेते समय इस पहलू को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

अदालत ने कहा कि जब याचिकाकर्ता मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने को तैयार नहीं हैं, तो इस मामले को लंबित रखने का कोई कारण नहीं है। इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है।

7 अगस्त को होगी सुनवाई

मुख्य मामला, जिसमें कुल 16 एफआईआर और ब्लैंकेट प्रोटेक्शन की अपील शामिल है, उस पर 7 अगस्त को सुनवाई होगी. 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत और राज्य में सत्ता में आने के बाद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई थीं.

इसी सिलसिले में उन्होंने विदेश यात्रा की इजाजत मांगी थी. अन्य मामलों के अलावा टीएमसी सांसद पर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ बयान देने के लिए भी एफआईआर दर्ज हैं. बनर्जी ने इन मामलों को रद्द करने के लिए याचिकाएं दायर की हैं और कई मामलों में उन्हें अंतरिम राहत भी मिली है.

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