Motor Vehicle Tax Hike: दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर बढ़ा मोटर वाहन कर, परिवहन विभाग ने जारी की नई दरें

Motor Vehicle Tax Hike: दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर बढ़ा मोटर वाहन कर, परिवहन विभाग ने जारी की नई दरें

ऑटो डेस्क: परिवहन विभाग ने मोटर वाहन कर (Motor Vehicle Tax) की नई दरों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर उनकी कीमत और श्रेणी के अनुसार संशोधित कर लागू किया जाएगा। विभाग के अनुसार नई दरें वाहन पंजीकरण के समय प्रभावी होंगी।

दोपहिया वाहनों पर कीमत के अनुसार लगेगा टैक्स

नई अधिसूचना के अनुसार दोपहिया वाहनों के लिए चार श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।

  • 1 लाख रुपये तक कीमत वाले दोपहिया वाहन पर एक्स-शोरूम मूल्य का 9% टैक्स।
  • 1 लाख से 8 लाख रुपये तक कीमत वाले वाहन पर 10% टैक्स।
  • 8 लाख से 15 लाख रुपये तक कीमत वाले वाहन पर 11% टैक्स।
  • 15 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले दोपहिया वाहन पर 13% एकमुश्त टैक्स लिया जाएगा।

तिपहिया वाहनों के लिए भी नई कर व्यवस्था

चार सीट क्षमता वाले नए पंजीकृत तिपहिया वाहनों के लिए 15 वर्षों का 11,000 रुपये एकमुश्त कर निर्धारित किया गया है। इसके विकल्प के रूप में पहले 10 वर्षों के लिए 7,700 रुपये और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए 7,000 रुपये कर देने का प्रावधान भी रखा गया है।

वहीं, सात सीट क्षमता वाले नए पंजीकृत तिपहिया वाहनों के लिए 15 वर्षों का 16,000 रुपये एकमुश्त कर तय किया गया है। विकल्प के रूप में पहले 10 वर्षों के लिए 12,000 रुपये तथा अगले 5 वर्षों के लिए 10,000 रुपये कर जमा किया जा सकता है।

व्यापारिक और अन्य वाहनों पर भी वार्षिक कर

अधिसूचना के अनुसार मोटरसाइकिल पर व्यापारी या निर्माता के अधीन प्रति वाहन 600 रुपये वार्षिक कर लिया जाएगा। इसके अलावा भारी वाहनों की चेसिस पर 1,000 रुपये प्रति वाहन तथा अन्य वाहनों पर 800 रुपये प्रति वाहन वार्षिक कर निर्धारित किया गया है।

नई अधिसूचना लागू

परिवहन विभाग का कहना है कि संशोधित कर व्यवस्था का उद्देश्य मोटर वाहन कर प्रणाली को नई श्रेणियों के अनुरूप व्यवस्थित करना है। नई अधिसूचना के तहत निर्धारित दरों के अनुसार संबंधित वाहनों का कर लिया जाएगा।

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