खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड के साथ मारपीट मामले में आरोपित ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गई।
केस को एडीजे -33 की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां गुरुवार को सुनवाई होगी। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत से मंगलवार को रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
आपको बता दें कि आरोपितों पर खान ग्लोबल स्टडीज में घुसकर गार्ड को खींचकर मारपीट करने और जख्मी करने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने रौशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार कर तीन जून को जेल भेजा है।
वहीं, हत्या के प्रयास एवं हथियार के अवैध इस्तेमाल मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने जेल में बंद खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक खान सर उर्फ फैजल खान के सुरक्षा कर्मी प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर बुधवार को आंशिक सुनवाई हुई। दोनों आरोपितों के अधिवक्ता अरविन्द कुमार मउआर ने बताया कि अगली सुनवाई 11 जून को होगी।

