देश के करोड़ों परिवारों को 22 सितंबर से बड़ी राहत मिलने वाली है। वित्त मंत्रालय ने नई GST दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं, 2017 की पुरानी अधिसूचना को निरस्त कर वस्तुओं को 7 नई अनुसूचियों में बांटा गया है। नई दरों में पहली बार स्पष्ट किया गया है कि कोयला, पेट्रोलियम कोक, बिटुमेन पर संशोधित कर दरें लागू होंगी। ईंधन क्षेत्र में नई दरों से उद्योग और आम उपभोक्ता दोनों प्रभावित होंगे।
रोजमर्रा की चीजों पर अब कम टैक्स
दूध, दही और अन्य दुग्ध उत्पादों पर सिर्फ 2.5% GST।
दवाइयों की श्रेणी में इंसुलिन और जीवनरक्षक दवाओं को विशेष दरों में रखा गया।
किसानों से जुड़ी वस्तुयें जैसे उर्वरक और रसायन भी सस्ती श्रेणी में आये।
उद्योग और कृषि से जुड़ी वस्तुयें
औद्योगिक वस्तुयें और रसायन – 9% GST।
कुछ विशेष श्रेणियों पर 1.5%, 0.75% और 0.125% दरें लागू।
अनुसूची VII के अंतर्गत कुछ खास उत्पादों पर 14% GST।
विलासिता की वस्तुयें रहेंगी महंगी
सोने-चांदी, महंगी कारें, प्रीमियम उत्पाद – 20% GST। यानी राहत केवल ज़रूरी सामानों तक सीमित होगी, ऐशो-आराम की चीजें महंगी ही रहेंगी।
NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट

