चार्जशीट दाखिल नहीं होने का मिला लाभशराब घोटाला में विनय चौबे को जमानत..

चार्जशीट दाखिल नहीं होने का मिला लाभशराब घोटाला में विनय चौबे को जमानत..

(RANCHI): रांची शराब घोटाला मामले में वरीय आइएएस तथा पूर्व उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे को एसीबी की विशेष कोर्ट ने मंगलवार को सशर्त जमानत दे दी. उन्हें 25-25 हजार के दो मुचलकों पर जमानत दी गयी है. कोर्ट ने उनके सामने शर्त रखी है कि उन्हें राज्य से बाहर जाने के पहले

कोर्ट को सूचना देनी होगी. साथ ही पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलना होगा. उन्हें तय समय पर चार्जशीट नहीं होने का लाभ मिला. उन्हें शराब घोटाला मामले में 20 मई को एसीबी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. हालांकि वरीय आइएएस विनय चौबे को अभी जेल से निकलने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि वह हजारीबाग खासमहाल जमीन की हेराफेरी मामले में ने भी आरोपी हैं, इस मामले में भी एसीबी उन्हें गिरफ्तार किया है. शराब घोटाला मामले में विनय चौबे के पहले पूर्व संयुक्त

आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह को जमानत मिल चुकी है. अब तक इस मामले में अधिकारियों सहित 11 लोगों को एसीबी ने गिरफ्तार किया था. इनमें से नौ आरोपी जीएम वित्त सुधीर कुमार दास, जीएम ऑपरेशन सह वित्त सुधीर कुमार, सेवानिवृत्त उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश, कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया, ओम साईं कंपनी के निदेशक अतुल कुमार सिंह व मुकेश मनचंद, विधु गुप्ता, मार्सन कंपनी के झारखंड प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह और एक अन्य अब भी जेल में है,

NEWS ANP के लिए रांची ब्यूरो रिपोर्ट

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