SDM ने तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक पूरे धनबाद अनुमंडल क्षेत्र में की निषेधाज्ञा जारी..

धनबाद (DHANBAD)अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के पश्चात पूरे धनबाद अनुमंडल में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

इस संबंध में उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के लिए तिथियों की घोषणा करते हुए आदर्श आचार संहिता को प्रभावकारी करने की उ‌द्घोषणा कर दी गयी है

उक्त घोषणा के फलस्वरूप विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी प्रतिद्वन्दता एवं विद्वेष की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इन लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर भीड़ एकत्रित कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के साथ अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन कर विरोधियों के बीच भय उत्पन्न करने का भी प्रयास किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त आपराधिक एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा भी इन अवसरों का लाभ उठाकर अपनी गतिविधियों से गंभीर विधि-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। जिसका कुप्रभाव आम जन जीवन पर पड़ने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है।

इसलिए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक पूरे धनबाद अनुमंडल में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

निषेधाज्ञा के दौरान पाँच व्यक्तियों या उससे अधिक के समूह में चलना, किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, तलवार, तीर-धनुष आदि लेकर निकलना या चलना प्रतिबंधित रहेगा।

साथ ही बिना अनुमति के किसी प्रकार का बैठक करना, धरना, प्रदर्शन, सभा आयोजित करना, लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अलावा किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना या निकलना प्रतिबंधित रहेगा।

उन्होंने कहा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित आदर्श आचार संहिता के सारे नियम विधि-व्यवस्था एवं निर्भय तथा साफ-सुथरा चुनावी प्रक्रिया के लिए दिये जाते हैं। इसके बाद आचार संहिता में जो भी नियम पारित होने वाले है या होंगे वे भी नियम इसमें सम्मिलित होंगे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आधार संहिता के जारी सारे वर्णित बिन्दु धारा -144 के अन्तर्गत शामिल रहेंगे।

वहीं नेपालियों द्वारा खुखरी धारण, सिक्खों द्वारा कृपाण धारण, शादी विवाह से संबधित जुलूस में सम्मिलित व्यक्तियों, शव यात्रा में जाने वाले जुलूस, हाट बाजार, अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कार्य में लगे पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

एक नजर में गौर करें, चुनाव आचार संहिता है क्या…चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान करने के बाद से ही देश में शनिवार से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। वहीं, चुनाव आयोग ने धन और बाहुबल पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। लोकसभा चुनावों के दरम्यान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में और विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे राज्य में लागू होती है। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने और जुलूस निकालने के लिए एसडीएम या संबंधित पुलिस अधिकारियों से पहले लिखित अनुमति लेनी होगी। रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जन सभाएं सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार प्रचार बंद होने के दौरान जनसभाएं और जुलूस नहीं निकाल सकते। इसी तरह मतदान के रोज मतदान केंद्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर वोटों के लिए प्रचार करना निषिद्ध है। मतदान के दिन मतदान केंद्र के आस-पास किसी भी तरह के हथियारों से लैस किसी भी व्यक्ति को हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन के लिए किसी भी प्रकार के वाहन द्वारा किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने ले जाने के लिए कोई भी व्यवस्था अपराध है।

आचार संहिता का व्यहारिक महत्व , पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए कितना जरूरी ..जानिए विस्तार से..?
आदर्श आचार संहिता राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किये गये मानकों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनैतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है। आदर्श आचार संहिता में चुनाव आयोग की भूमिका अहम होती है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों कराना चुनाव आयोग का सांविधिक कर्तव्य है। यह चुनाव आचार संहिता चुनाव तारीख से लेकर खत्म होने तक लागू रहती है। चुनाव प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करने, शोभायात्राओं, मतदान दिन की गतिविधियों और सत्ताधारी दल के कामकाज भी संहिता से निर्धारित होते हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों का बर्ताव भी मायने रखता है। मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों के साथ नहीं मिलायेंगे और न ही चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों के दौरान सरकारी तंत्र या कार्मिकों का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि, चुनाव प्रचार दौरे के साथ आधिकारिक दौरे को मिलाने संबंधी आदर्श आचार संहिता के प्रावधान से प्रधानमंत्री को छूट है। हवाई जहाज, गाड़ियों सहित किसी भी सरकारी वाहन को किसी दल या उम्मीदवार के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा। मंत्रियों को अपना आधिकारिक वाहन केवल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए ही मिलेगा। इसमें शर्त है कि इस प्रकार के सफर को किसी चुनाव प्रचार कार्य या राजनीतिक गतिविधि से न जोड़ा जाये।

सरकार के लिए क्या नियम होते हैं?
चुनाव के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुये सभी अधिकारियों या पदाधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर संपूर्ण प्रतिबंध होगा। यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण या तैनाती जरूरी मानी जाती है तो पहले चुनाव आयोग की अनुमति जरूरी है।

मतदाताओं को घूस देना और डराना जुर्म
मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, हमशक्ल मतदाता से मतदान करवाना, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन और वाहन की व्यवस्था करना भ्रष्ट आचरण और अपराध माना जायेगा। वहीं, हरेक शख्स के अधिकार का सम्मान किया जायेगा। लोगों के मत या गतिविधियों के प्रति विरोध जताने के लिए उनके घरों के सामने किसी भी परिस्थिति में न तो प्रदर्शन आयोजित किया जायेगा और न ही धरना दिया जायेगा।

कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा। किसी भी दल की बैठक या जुलूस में न तो बाधा खड़ी करें और न ही उन्हें भंग करें। एक दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस नहीं निकाला जायेगा, जहां दूसरे दल द्वारा बैठकें आयोजित की गई हों। एक दल के द्वारा लगाये गये पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जायेंगे।

सरकारी खर्चे पर विज्ञापन पर रोक
चुनाव के दरम्यान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी खर्चे पर पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन और सरकारी जन-सम्पर्क निषेध यानी रोक रहती है। केंद्र में सत्ताधारी पार्टी या राज्य सरकार की उपब्धियों को प्रदर्शित करने वाले होर्डिंग या विज्ञापनों को सरकार खर्चे पर जारी नहीं रखा जायेगा। ऐसे सभी होर्डिंग और विज्ञापन तुरंत हटा दिये जायेंगे। चुनावों की घोषणा से पहले जारी कार्य आदेश के संबंध में यदि क्षेत्र में कार्य शुरू नहीं किया गया है तो उसे शुरू नहीं किया जायेगा। परंतु यदि काम शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है। सरकारी योजनाओं को लेकर कई दिशा-निर्देश हैं, वहीं इंदिरा आवास योजना योजना के तहत कोई भी नया काम शुरू नहीं किया जायेगा। चुनावों के पूरा होने तक किसी भी नये लाभार्थी को लाभ नहीं दी जायेगी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) चल रहे कार्यों को जारी रखा जा सकता है। राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी अधिनियम (एनईआरजीए) ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसे जिलों की संख्या नहीं बढ़ायेगा। चुनावों की घोषणा के बाद जॉब कार्ड धारक को चल रहे काम में तभी रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है यदि वे काम की मांग करें।

यह काम नहीं कर सकते नेता-मंत्री और उम्मीदवार
मंत्री या अन्य प्राधिकारी किसी भी रूप में कोई वित्तीय अनुदान या उससे संबंधित कोई वादा नहीं करेंगे। किसी परियोजना अथवा योजना की आधारशिला इत्यादि नहीं रखी जा सकेगी। सड़क बनवाने, पीने के पानी की सुविधा इत्यादि उपलब्ध करवाने का कोई वादा भी नहीं किया जायेगा। वहीं, सरकारी-गैर सरकारी उपक्रमों में तदर्थ आधार पर कोई नियुक्ति भी नहीं कर पायेंगे। कुछ मामलों में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी किसी राजनीतिक पदाधिकारी को शामिल किये बिना आधारशिला इत्यादि रख सकते हैं। गेहूं और अन्य कृषि-संबंधी उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए चुनाव आयोग से परामर्श लिया जा सकता है।

चुनाव प्रचार के लिए क्या नियम हैं?
चुनाव आयोग के अनुसार, कोई दल या उम्मीदवार ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो धार्मिक या भाषायी जातियों और समुदायों, के बीच मतभेद को बिगाड़े या परस्पर घृणा या तनाव का माहौल पैदा करें। जब राजनीतिक दलों की आलोचना की जाये, तो उसे उनकी नीतियों और कार्यक्रम, विगत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखा जायेगा। दल और उम्मीदवार दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी के सभी पहलुओं की आलोचना करने से दूर रहें। इसमें शर्त है कि ये पहलू किसी के सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े नहीं होने चाहिये। तोड़-मरोड़ कर या असत्यापित आरोपों के आधार पर दूसरे दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा। वोट हासिल करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जायेगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों का चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

NEWSANP के लिए कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट

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