Supreme Court Justice: सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस ए. एस ओका ने शुक्रवार को कहा कि भारत में सबसे ज्यादा नफरत भरे भाषण धार्मिक अल्पसंख्यकों या उत्पीड़ित वर्गों के खिलाफ होते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार इस तरह के नफरती भाषण राजनीतिक नेताओं द्वारा चुनावी लाभ के लिए भी दिए जाते हैं।
जस्टिस ओका ने कहा कि इस तरह के भाषण अक्सर बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यकों पर हमला करने और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने और उकसाने के लिए दिए जाते हैं।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, ओका ने कहा कि भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए हैं और जहां अल्पसंख्यकों पर हमला करने के लिए बहुसंख्यकों को उकसाने के लिए भाषण दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में अधिकांश नफरत भरे भाषण धार्मिक अल्पसंख्यकों और उत्पीड़ित वर्गों के खिलाफ हैं। दंडात्मक भाग को छोड़ दें जहां भाषण अपराध बन जाता है। ये भाषण सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं। नफरत भरे भाषण के पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं और राजनीतिक नेता लाभ उठाने के लिए ऐसा करते हैं।
उन्होंने कहा कि हालांकि इस तरह के भाषण भारतीय दंड संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपराध हैं, लेकिन इस पर अंकुश लगाने का प्रभावी तरीका जनता को शिक्षित करना है।
उन्होंने कहा कि हमारी प्रस्तावना में नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रताएं दी गई हैं और उनमें से एक है बंधुत्व। बंधुत्व संविधान की प्रस्तावना के लिए महत्वपूर्ण है और अगर हम बंधुत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने में सक्षम हैं, तो नफरत फैलाने वाले भाषणों की घटनाएं कम हो जाएंगी। लोगों को शिक्षित करके उनके दिमाग को मजबूत किया जा सकता है।
हालांकि, जस्टिस ओका ने यह भी कहा कि घृणा फैलाने वाले भाषण को इस प्रकार दंडित नहीं किया जाना चाहिए कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो। इस संबंध में उन्होंने हाल ही में दिए गए अपने एक फैसले का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल्यांकन किसी कमजोर व्यक्ति के मानदंडों के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका मूल्यांकन एक साहसी दिमाग के आधार पर किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कोई कह सकता है कि कुछ लोगों ने नफरत फैलाने वाला भाषण दिया है। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, यह नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं हो जाता। यह व्यक्तिगत धारणाओं पर आधारित नहीं हो सकता और ऐसा करके आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करेंगे।
NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट

