पटना(PATNA):पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के निर्दलीय लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की सुरक्षा घटाने के फैसले को रद्द कर दिया है।
हाई कोर्ट ने सांसद की सुरक्षा को ‘वाई प्लस’ श्रेणी से ‘वाई’ श्रेणी में कम किए जाने को मनमाना और सनकी करार देते हुए कहा कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की एकल पीठ ने बिहार के गृह सचिव को निर्देश दिया है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पहले की तरह ‘Y+’ श्रेणी की सुरक्षा बहाल की जाए।
गौरतलब है कि सितंबर 2025 में उनकी सुरक्षा श्रेणी को घटा दिया गया था। इसके खिलाफ पप्पू यादव ने पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने आपराधिक गिरोहों से जान और संपत्ति को खतरा बताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए सुरक्षा बहाल करने का आदेश जारी किया।
NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट

