UPI पेमेंट के बदल गये नियम..जानें…

UPI पेमेंट के बदल गये नियम..जानें…

नई दिल्ली(NEW DELHI): RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) ने UPI ट्रांजैक्शन और वॉलेट पेमेंट को लेकर नये नियम जारी किये हैं, जिससे प्रीपेड वॉलेट (जैसे पेटीएम, फोनपे) और UPI का इस्तेमाल करना और भी आसान हो गया है। नये नियमों के अनुसार, अब वॉलेट का इस्तेमाल UPI पेमेंट के लिये किया जा सकता है, हालांकि, इसके लिये वॉलेट की KYC जरूरी है। अगर अपने वॉलेट को UPI से लिंक करते हैं तो वॉलेट ऐप से ही UPI पेमेंट कर सकते हैं..

ऐसे करेगा कामRBI के हवाले से मीडिया में आई खबर के अनुसार, वॉलेट से UPI पेमेंट करेंगे, तो सबसे पहले पेमेंट अप्रूव होगा और फिर उसे UPI सिस्टम का एक्सेस मिलेगा। हालांकि, इसमें किसी दूसरे बैंक या वॉलेट को नहीं जोड़ा जा सकता है। RBI ने कहा कि ये वॉलेट कंपनियां सिर्फ अपने ग्राहकों को ही यह सुविधा देंगी। वे किसी दूसरे बैंक या वॉलेट के ग्राहकों को इसमें नहीं जोड़ पायेंगे। अगर आप Google Pay, PhonePe जैसे दूसरे UPI ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने KYC-सत्यापित वॉलेट को वहां भी लिंक कर सकते हैं। इन ऐप पर वॉलेट का इस्तेमाल करके भुगतान करने के लिये आपको UPI विवरण का इस्तेमाल करके भुगतान करना होगा..

NEWS ANP के लिए नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट

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