हाईकोर्ट की एकल पीठ ने तीन सप्ताह के अंदर नगर निकाय चुनाव कराने का दिया था आदेश, हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को रोक लगाने से किया इनकार….

झारखंड(JHARKHAND) हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के अंदर नगर निकाय चुनाव कराने के एकल पीठ आदेश को चुनौती देनेवाली राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चन्द्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

राज्य सरकार की ओर से आइए याचिका दायर कर एकल पीठ के तीन सप्ताह में राज्य में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने संबंधी आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था। खंडपीठ ने यह भी जानना चाहा कि लोकसभा चुनाव हो सकता थि या नहीं। साथ ही खंडपीठ ने मामले के प्रतिवादी रोशनी खलखो को नोटिस जारी किया। उनकी ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने नोटिस प्राप्त किया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने नौ मई की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पैरवी की।

उन्होंने खंडपीठ को बताया कि पिछड़ा आयोग को आयोग को डेडिकेटेड कमीशन के रूप में नियुक्त किया गया है। यह कमीशन ओबीसी की आबादी का आकलन करेगी और राज्य सरकार को डाटा उपलब्ध करायेगी। इसके आधार पर निकाय चुनाव में वार्डों में ओबीसी के लिए आरक्षण दिया जाऐगा। नगर निकाय चुनाव कराने के लिए समय देने का आग्रह किया।

साथ ही एकल पीठ के आदेश पर तत्काल रोक लगाने व एकल पीठ के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया। वहो प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। उन्होने राज्य सरकार की दलील का विरोध करते हुऐ कैविएट याचिका को स्वीकार करने का आग्रह किया। मामले में रिट याचिकाकर्ता पूर्व पार्षद रोशनी खलखो सहित अन्य की ओर से कैविएट याचिका दायर कर राज्य सरकार की अपील पर शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह किया गया है।

NEWS ANP के लिए अंजलि चक्रवर्ती की रिपोर्ट…

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