धनबाद (DHANBAD)-कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि संजीव सिंह को बेहतर इलाज के लिए AIMS क्यों नहीं भेजा गया है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई तीन जनवरी निर्धारित की है।
झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह (Neeraj Singh) की हत्या के मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई। न्यायाधीश Rangan Mukhopadhyay की कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि संजीव सिंह को बेहतर इलाज के लिए AIIMS क्यों नहीं भेजा गया है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई तीन जनवरी निर्धारित की है।
याचिकाकर्ता संजीव सिंह की ओर से अपनी बीमारी का हवाला देते हुए 30 दिन का Provisional Bell का आग्रह कोर्ट से किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि संजीव सिंह गंभीर रूप से बीमार है। वे RIMS में इलाजरत है।
नीरज की हत्या के मामले में पूर्व विधायक जेल में बंद
RIMS के आठ डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए AIIMS भेजने की अनुशंसा की है, लेकिन जेल प्रशासन अगस्त माह से ही इस मामले में कुछ नहीं कर रहा है। पूर्व में हाईकोर्ट दो बार संजीव सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर चुका है।
नीरज की हत्या के मामले में पूर्व विधायक संजीव सिंह 11 अप्रैल, 2017 से जेल में बंद हैं। इससे पूर्व भी हाईकोर्ट से संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी।
News ANP के लिए धनबाद से कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट..