11 माह बाद हाजरा अस्पताल को बंद करने का आदेश संचालक पर ₹50हजार का जुर्माना…

धनबाद(DHANBAD) धनबाद-टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित आरसी हाजरा मेमोरियल हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग ने बंद करने का आदेश दिया है। संचालक पर ₹50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

28 जनवरी 2023 की रात इसी अस्पताल में भयंकर आग लगी थी जिसमें डॉक्टर विकास हाजरा उनके पत्नी डॉक्टर प्रेमा हाजरा भांजे सोहम खुमारू सुमेत पांच लोगों की मौत हो गई थी।हादसे के बाद जांच में सामने आया था कि अस्पताल की रजिस्ट्रेशन की अवधि खत्म हो चुकी थी, और फायर NOC भी नहीं लिया गया था फायर फाइटिंग सिस्टम भी दुरुस्त नहीं था।

स्वास्थ्य विभाग में जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्रवाई की है संचालक को सूचना देते हुए कहा कि आवासीय परिसर में अस्पताल या ओपीडी का संचालन बंद करें.
वहीं अस्पताल के संचालक डॉक्टर समीर हाजरा ने बताया कि अस्पताल का इनडोर बंद है सिर्फ ओपीडी संचालित है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पताल को बंद करने और जमाने से संबंधित पत्र मिला है उन्होंने हादसे के 9 -10 महीने बाद विभागीय जांच पर सवाल उठाए हैं कहा है कि वह इस मामले में न्यायालय जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे।

हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में पूर्व सिविल सर्जन व कर्मी पर कार्रवाई का आग्रह
आग लगी के बाद अधिवक्ता कुंदन कुमार सिन्हा ने अस्पताल के अनियमित तरीके से संचालन पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन व फायर एनओसी के अस्पताल के संचालन के लिए पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक कुमार विश्वकर्मा और कर्मचारी सीमा सिन्हा को भी दोषी मानते हुए कार्रवाई करने का आग्रह किया था।

वहीं पूर्व पार्षद निर्मल कुमार मुखर्जी ने मानव अधिकार आयोग से शिकायत की थी सवाल उठाया था कि स्वास्थ्य विभाग के अफसर के अस्पतालों की रूटीन जांच क्यों नहीं करते?आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

NEWS ANP के लिए धनबाद से अंजलि की रिपोर्ट …

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