रांची(RANCHI): बहुचर्चित जेपीएससी प्रथम नियुक्ति घोटाला में सीबीआई ने 21 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह कोर्ट से किया है। सीबीआई ने इस संबंध में आवेदन दिया है, जिन आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है उसमें शालिनी विजय का भी नाम है। आरोपी शालिनी विजय की मौत केरल के कोच्चि में 21 फरवरी को हो गई थी। वो अपने भाई के घर में अपने भाई और मां के साथ मृत पाई गई थी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जेपीएससी नियुक्ति घोटाला की जांच 2012 में शुरू की थी। 12 साल में जांच पूरी करते हुए सीबीआई ने विशेष कोर्ट में 74 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसमें से 47 आरोपी प्रशासनिक पद पर काबिज है। चार्टशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर आरोपियों को समन जारी किया है। कोर्ट से समन जारी होने के बाद आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। चार मई को आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीटेड 10 आरोपियों को सीबीआई की अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इंकार किया है।
इस मामले में सीबीआई ने जिन आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का आग्रह किया है, उनमें हेमा प्रसाद, डॉ. विजय प्रसाद सिंह, परमानंद सिंह, डॉ. हरेंद्र कुमार सिंह, डॉ. वीरेंद्र कुमार सिंह, डॉ. हरेंद्र नारायण चौधरी, राज महेश्वर राम शामिल हैं।वहीं, प्रदीप कुमार, चिंटू दोराई बुरू, सौरव प्रसाद, अनवर हुसैन, संदीप दुबे, शालिनी विजय, दीपू कुमार, पंकज कुमार, धीरेंद्र कुमार सिंह, भागीरथ प्रसाद, मोहम्मद जियाउल अंसारी, दिनेश कुमार रंजन, सागर कुमार और प्रेमलता मुर्मू के खिलाफ भी सीबीआई ने गिरफ्तारी वारंट का आग्रह किया है।इस मामले में आरोपित जमशेदपुर के अधिकारी संतोष कुमार गर्ग समेत ज्योति कुमारी झा, सुषमा नीलम सोरेंग, सीमा सिंह एवं कामलेश्वर नारायण, रांची नगर निगम के पूर्व अपर प्रशासक कुंवर सिंह पाहन समेत अलका कुमारी, परमेश्वर मुंडा और जितेंद्र मुंडा की याचिका पर अदालत अपना आदेश सुनाएगी।
NEWSANP के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट