झारखंड(JHARKHAND)के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने जेल में बंद होने के बाद पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर कर 23 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी. वही पीएमएलए कोर्ट का फैसला आ चूका है पूर्व मुख्यमंत्री सह बरहेट विधायक हेमंत सोरेन बजट सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेगे। पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दें की इस मामले में पीएमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार होने के बाद वह 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में हैं.इस मामले में पीएमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. हेमंत सोरेन बजट सत्र मे नही होगे शामिल।जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार होने के बाद वह 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में हैं. सोरेन 13 दिनों तक ईडी की रिमांड पर भी थे.
पीएमएलए कोर्ट में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि इस सत्र की कार्यवाही महत्वपूर्ण है। इस कार्यवाही में सोरेन का भाग लेना उनके कर्तव्यों का निर्वहन है। बजट मनी बिल होता है और इस दौरान विधायक की उपस्थिति-अनुपस्थिति से कार्यवाही सीधे तौर पर प्रभावित होती है। इसके पहले सोरेन को 5 फरवरी को चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान हेमंंत सोरेन को कार्यवाही में में शामिल होने की अनुमति मिली थी।इससे पहले पीएमएलए कोर्ट ने सोरेन को 5 फरवरी को विश्वास मत में भाग लेने की इजाजत दी थी. हेमंत सोरेन ने एक बार फिर पीएमएलए कोर्ट से उन्हें बजट सत्र में विधायक के तौर पर कार्यवाही का हिस्सा बनने की इजाजत मांगी है.
NEWS ANP के लिए अंजलि चक्रवर्ती की रिपोर्ट.
