स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं कराने पर अवमानना याचिका दाखिल, हाई कोर्ट में..

याचिकाकर्ता का कहना है कि Supreme Court के स्पष्ट आदेश के बाद भी सरकार आधी-अधूरी बात के साथ जनता के साथ कोर्ट का समय भी बर्बाद कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है।

झारखंड हाई कोर्ट में नगर निकाय चुनाव राज्य सरकार द्वारा नहीं कराये जाने को लेकर रांची नगर निगम की पूर्व पार्षद रोशनी खलको ने अवमानना याचिका दाखिल की है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार द्वारा स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं कराया जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि Supreme Court के स्पष्ट आदेश के बाद भी सरकार आधी-अधूरी बात के साथ जनता के साथ कोर्ट का समय भी बर्बाद कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है।

सरकार कह रही है कि Triple Test कराकर ही निकाय/पंचायत चुनाव कराए जाएगा लेकिन संविधान का प्रावधान है कि यदि ट्रिपल टेस्ट लंबे समय तक नहीं कराया गया है तो निकाय चुनाव को लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।

NEWS ANP के लिए धनबाद से कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट…

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